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कोर्ट ने क्‍यों खारिज की आर्यन खान की जमानत याचिका, WhatsApp chat में फुटबॉल के मतलब पर संदेह

Aryan Khan Drugs Case कोर्ट ने शुक्रवार को आर्यन खान मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कहना है कि मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा नहीं बल्कि एक विशेष एनडीपीएस अदालत में होनी चाहिए।

By Babita KashyapEdited By: Published: Sat, 09 Oct 2021 11:16 AM (IST)Updated: Sat, 09 Oct 2021 12:50 PM (IST)
कोर्ट ने क्‍यों खारिज की आर्यन खान की जमानत याचिका,  WhatsApp chat में  फुटबॉल के मतलब पर संदेह
कोर्ट ने खारिज की आर्यन खान की जमानत याचिका

मुंबई, मिड डे। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आवेदन के लिए यह कोर्ट उचित जगह नहीं है। तीनों को रविवार को एक क्रूज लाइनर पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा नहीं बल्कि एक विशेष एनडीपीएस अदालत द्वारा की जानी चाहिए।

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आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसे कई अपराध हैं जिन पर विशेष अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। गुरुवार को मानेशिंदे ने कहा था कि आर्यन पर कुछ भी नहीं मिला और एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट के आधार पर उसकी हिरासत मांगी जो फुटबॉल के बारे में थी।

फुटबॉल ड्रग्स के लिए एक कोड वर्ड

शुक्रवार को अदालत में, ASG ने कहा कि वे चैट "फुटबॉल नहीं" थोक में, में ड्रग्स की खरीद के बारे में थी। “हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कई चैट हैं जो प्रकृति में चौंकाने वाली हैं और विभिन्न कोड शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इस स्तर पर, हम इसका कोई खुलासा नहीं कर सकते। हम जांच कर रहे हैं कि वह थोक में ड्रग्स क्यों चाहता था, ” एनसीबी के एक अधिकारी ने मिड-डे को बताया। अधिकारी ने कहा कि एनसीबी को संदेह है कि फुटबॉल ड्रग्स के लिए एक कोड वर्ड है।

सबूतों से हो सकती है छेड़छाड़

एनसीबी ने यह भी तर्क दिया कि आर्यन एक प्रभावशाली व्यक्ति है, और अगर उसे जमानत मिल जाती है, तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। जिस पर, मानेशिंदे ने जवाब दिया कि सिर्फ इसलिए कि वह एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सबूतों से छेड़छाड़ करेगा। एडवोकेट अली काशिफ खान देशमुख ने कहा कि एनसीबी उनके मुवक्किल मुनमुन, आर्यन और अरबाज के बीच संबंध नहीं दिखा पाई है।

क्वारंटाइन में तिकड़ी

कोर्ट ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, उन्हें आर्थर रोड जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है जहां वे क्‍वारंटाइन में हैं। आर्थर रोड जेल के अधीक्षक नितिन वैचन ने कहा, तीनों को एक सप्ताह के लिए जेल के अंदर एक संगरोध केंद्र में रखा गया है। इस बीच, तीनों के वकीलों ने कहा कि वे शनिवार को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपनी जमानत याचिका दायर करेंगे।


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