Kangana Property Demolition Matter: कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट 27 नवंबर को सुनाएगा फैसला
Kangana Ranaut Property Demolition Matter कंगना रनोट के मुंबई स्थित ऑफिस में बीएमसी द्वारा की गई तोड़फोड़ के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा। बीएमसी ने नौ सितंबर को कंगना के ऑफिस को अवैध बताते हुए तोड़फोड़ की थी।
मुंबई, एएनआइ। Kangana Ranaut Property Demolition Matter: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनोट के मुंबई स्थित ऑफिस में बीएमसी द्वारा की गई तोड़फोड़ के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा। बीएमसी ने नौ सितंबर को कंगना के ऑफिस को अवैध बताते हुए तोड़फोड़ की थी। हालांकि बाद में कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। सूत्रों के मुताबिक, कंगना के बंगले के डिमोलिशन मामले में कोर्ट में कंगना के खिलाफ मामले में अपीयर होने के लिए वरिष्ठ वकील को 82.5 लाख रुपये लीगल फीस के तौर पर दी गई। सितंबर में बीएमसी ने कंगना रनोट के पाली हिल, बांद्रा, मुंबई वाले ऑफिस को अवैध बताकर गिरा दिया था। उस वक्त कंगना मुंबई में नहीं थीं।
इसके बाद कंगना ने मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि बीएमसी आगे की कार्यवाही ना कर सके। अब हालिया रिपोर्ट के अनुसार, बीएमसी ने कंगना रनोट के मामले में वरिष्ठ वकील को 82 लाख दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, आरटीआई का जवाब देते हुए बीएमसी ने कहा कि उन्होंने कंगना रनोट मामले में वकील को 82.5 रुपये दिए हैंl शरद यादव नामक एक आरटीआइ एक्टिविस्ट ने मामले में आरटीआइ लगाई थीl पहली बार यह जानकारी नहीं दी गई। जब उन्होंने इस मामले में अपील कीl तब उन्हें यह जानकारी दी गईl
कंगना ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहाl उन्होंने कहा कि बीएमसी ने अब तक 82 लाख रुपये वकील को फीस के तौर पर दे चुकी है, ताकि जो उन्होंने अवैध तरीके से मेरा घर गिराया था, उसे कोर्ट में सही साबित कर सकें। इस मामले में पिताजी का पप्पू सार्वजनिक पैसे का दुरुपयोग कर रहा हैl ताकि वह एक लड़की को परेशान कर सकेंl आज महाराष्ट्र यहां जाकर खड़ा हुआ हैl यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैl इस मामले को लेकर उस समय खूब राजनीति भी हुई थी। शिवसेना ने कंगना पर जमकर निशाना साधा था। वहीं, कंगना ने भी कड़ा जवाब दिया था। काफी समय तक यह मामला सुर्खियों में रहा था।