बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार के बाद इमरान खान ने मांगी बिना शर्त माफी, SIR विरोधी प्रदर्शन में हुए थे शामिल
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता इमरान खान को पिछले महीने एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में कड़ी ...और पढ़ें
-1793618039017_m.webp)
इमरान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार (फाइल फोटो)
HighLights
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इमरान खान को फटकारा।
ओसीआई नियमों के उल्लंघन पर माफी मांगने को कहा।
विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर सवाल उठाए।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को पिछले महीने एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर जारी भारत छोड़ो नोटिस के मामले में कड़ी फटकार लगाई है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने विदेशी नागरिकता (OCI) नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आश्वासन या हलफनामा देना काफी नहीं होगा, अभिनेता को इसके लिए बिना शर्त माफी मांगनी होगी। कोर्ट की फटकार के बाद अभिनेता इमरान खान ने बिना शर्त माफी मांगी।
दरअसल, इमरान खान को अधिकारियों ने भारत छोड़ो नोटिस जारी किया था, जिसे उन्होंने चुनौती दी है। अभिनेता ने कोर्ट को बताया कि विरोध प्रदर्शन के आयोजकों से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने हलफनामा दाखिल करने की पेशकश की और कोर्ट से भारत में ही रहने देने की अपील की।
सिर्फ हलफनामा काफी नहीं
कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हलफनामे से नहीं होगा, इसके लिए इमरान को बिना शर्त माफी मांगनी होगी। कोर्ट ने कहा, 'अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में ऐसा ही काम करता, तो उसे अगली ही फ्लाइट से भारत वापस भेज दिया जाता।'
आप विरोध प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए?
कोर्ट ने पूछा, 'आप इतने सालों से भारत में रह रहे हैं, लेकिन इस दौरान आप कभी किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। इतने लंबे समय तक यहां रहने के बाद, अब आप विरोध प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए?'
कोर्ट ने क्या कहा?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी क्योंकि वे अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद मतदाता सूची के SIR के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र की अध्यक्षता वाली बेंच ने सवाल किया कि अगर कोई भारतीय नागरिक अमेरिका में जाकर ऐसा विरोध प्रदर्शन करता, तो वहां की सरकार कैसी प्रतिक्रिया देती?
कोर्ट ने पूछा, 'आप वहां किसलिए गए थे? नागरिकों और OCI कार्ड धारकों के अधिकारों में बहुत बड़ा अंतर होता है... आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप वहां विरोध प्रदर्शन के लिए गए थे या किसी और काम से।
आपको साफ तौर पर यह बयान देना होगा कि इन विरोध प्रदर्शनों से आपका कोई लेना-देना नहीं था। क्योंकि यह आंदोलन SIR से जुड़ा था, जिससे आपका कोई सरोकार नहीं है।
इमरान खान की माफी के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 7 दिसंबर के लिए तय की और तब तक उनके खिलाफ जारी भारत छोड़ो नोटिस को रोक दिया है।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।