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Triple Talaq: पत्‍नी को तीन तलाक देने पर पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Triple Talaq ठाणे के भिवंडी इलाके से पुलिस ने तीन तलाक देने के मामले में एक 27 वर्षीय शख्‍स को गिरफ्तार किया है।

By Babita kashyapEdited By: Published: Fri, 28 Aug 2020 09:21 AM (IST)Updated: Fri, 28 Aug 2020 09:21 AM (IST)
Triple Talaq: पत्‍नी को तीन तलाक देने पर पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार
Triple Talaq: पत्‍नी को तीन तलाक देने पर पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार

ठाणे, पीटीआइ। ठाणे जिले के भिवंडी इलाके से समरुबौग निवासी एक शख्‍स को तीन तलाक के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वीरवार 27 वर्षीय इस व्‍यक्ति को अपनी पत्‍नी को प्रताड़ित करने और उसे तीन तलाक देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।  

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डीसीपी जोन भिवंडी राजकुमार शिंदे ने कहा कि आईपीसी की धारा 498 ए और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना)  के तहत दोनों भाई-बहनों के खिलाफ शांति नगर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। 21 वर्षीय पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, महिला का आरोप था कि घरेलू मामलों को लेकर उसका पति और ननद उस पर अत्याचार और दुर्व्यवहार करते हैं।

पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ता को अपनी पत्‍नी के चरित्र पर संदेह था, उसने 24 जुलाई, 2020 की रात को अपनी पत्नी से मोबाइल पर बात की और उस पर तीन बार तालाक बोल दिया।

पति ने वाट्सऐप पर दिया पत्‍नी को तीन तलाक

महाराष्ट्र की मुंब्रा पुलिस ने पिछले दिनों 35 साल के शख्स के खिलाफ मामला दर्ज था। उस पर अपनी पत्नी को कथित तौर पर वाट्सऐप के जरिए तलाक देने का आरोप था।  महाराष्ट्र में मुस्लिम महिलाएं (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत दर्ज यह पहला मामला था। पुलिस का कहना है कि शादी के तीन साल बाद पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया क्योंकि उसके विवाहेत्तर संबंध हैं।

महिला ने ठाणे के आयुक्त कार्यालय में इस मामले की शिकायत की थी। 31 साल की महिला के पास एमबीए की डिग्री थी। पुलिस को दिए अपने बयान में महिला का कहना है कि सात सितंबर 2015 को उसकी शादी 35 साल के शख्स से हुई थी। यह दोनों की दूसरी शादी थी। हालांकि शादी के पहले दिन से ही उसके ससुरालवाले और पति उसे तंग कर रहे थे। अधिकारिक जानकारी के अनुसार, 'पति कथित तौर पर पैसों की मांग कर रहा था। महिला के पिता ने कर्ज लेकर दामाद को बाइक खरीदकर दी।' जब शोषण खत्म नहीं हुआ तो शिकायतकर्ता ने घर छोड़ दिया और वह 2017 के मध्य में अपने माता-पिता के साथ रहने आ गई।


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