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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 02, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Hit And Run Law: नवी मुंबई में ट्रक ड्राइवरों ने पुलिसकर्मी पर जमकर भांजी लाठियां, जान बचाकर भागे सिपाही; देखें VIDEO

Published: Tue, 02 Jan 2024 10:34 AM (IST)

हिट एंड रन के नए कानून को लेकर देशभर के कई राज्यों में ट्रक और बस ड्राइवर्स द्वारा प्रदर्शन किया ...और पढ़ें

'हिट एंड रन' के नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ड्राइवर्स ने पुलिसकर्मी पर भांजी लाठियां।(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)
'हिट एंड रन' के नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ड्राइवर्स ने पुलिसकर्मी पर भांजी लाठियां।(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

डिजिटल डेस्क, मुंबई। Hit And Run Law। 'हिट एंड रन' के नए कानून को लेकर कई राज्यों में  ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स में आक्रोश है। नए साल के पहले दिन से ही मुंबई सहित कई राज्यों में ट्रक और बस चालक सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं।

विरोध प्रदर्शन की वजह से कई शहरों में ट्रैफिक जाम लग गए। वहीं. नवी मुंबई की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ प्रदर्शनकारी एक पुलिसकर्मी पर लाठियां बरसा रहे हैं और उन्होंने सड़क पर दौड़ाया जा रहा है।

प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मी पर भांजी लाठियां

जानकारी के मुताबिक, जब पुलिसकर्मी सड़क पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंचे तो गुस्साए लोगों ने पुलिसकर्मी पर लाठियां भांजने की शुरुआत कर दी।  कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मी पर पत्थर भी फेंके। प्रदर्शनकारियों के आक्रोश को देख पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर वहां से चले गए।

40 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

इस घटना के बाद नवी मुंबई सर्कल के डीसीपी विवेक पानसे ने कहा कि घटना के बाद लगभग 40 ड्राइवरों को हिरासत में लिया गया।  पुलिस अधिकारी ने आगे कहा,"सभी ट्रक और बस ड्राइवर्स को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहिए। कानून को अपने हाथ में न लें वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे ड्राइवर्स?

केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए 'हिट एंड रन' कानून में बदलाव किया जा रहा है। ड्राइवर इस कानून को लाने का विरोध कर रहे हैं। इंडियन पीनल कोड, 2023 में हुए संशोधन के बाद एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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