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'कर्नाटक में एफआईआर दर्ज होना गैरकानूनी', अजीत पवार मामले में बोले CM फडणवीस

Published: Wed, 25 Mar 2026 10:45 PM (IST)

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार की कथित विमान दुर्घटना मृत्यु पर कर्नाटक में दर्ज एफआईआर को गैरकानूनी ...और पढ़ें

फडणवीस ने कर्नाटक में दर्ज FIR को गैरकानूनी बताया

फडणवीस ने कर्नाटक में दर्ज FIR को गैरकानूनी बताया

HighLights

  1. फडणवीस ने कर्नाटक में दर्ज FIR को गैरकानूनी बताया

  2. रोहित पवार ने महाराष्ट्र में FIR न होने पर बेंगलुरु में दर्ज कराई

  3. मुख्यमंत्री ने इसे महाराष्ट्र की छवि खराब करने की कोशिश कहा

राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु की एफआईआर कर्नाटक में दर्ज किए जाने को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गैरकानूनी करार दिया है। उन्होंने बुधवार को विधानसभा बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र की छवि खराब करने के लिए ऐसा किया गया है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की 28 जनवरी को बारामती विमानतल के पास एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनके भतीजे एवं राकांपा (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार इस दुर्घटना पर लगातार सवाल उठाते आ रहे हैं। इस मामले में वह विमान कंपनी, नागरिक उड्डयन मंत्री, विमान उड़ा रहे पायलट सहित कई लोगों पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं।

उन्होंने इस मामले में 25 फरवरी को मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाने एवं 26 फरवरी को बारामती पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी। लेकिन इन दोनों पुलिस थानों में उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज करने में नाकाम रहने पर उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की।

इसके बाद ही उन्होंने कर्नाटक में बेंगलूरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, 2023 के सेक्शन 173 (1) के तहत ‘जीरो एफआईआर’ दर्ज कराई है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान ही कांग्रेस शासित कर्नाटक में जीरो एफआईआर दर्ज करने की रणनीति बनी। क्योंकि जीरो एफआईआर देश के किसी भी राज्य में दर्ज की जा सकती है।

आज इसी मुद्दे पर विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक में दर्ज एफआईआर को तो गैरकानूनी बताया ही, उन्होंने इसे महाराष्ट्र की छवि खराब करने की जानबूझकर की गई कोशिश भी करार दिया। फडणवीस ने कहा कि चूंकि दुर्घटना महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए कर्नाटक पुलिस के पास इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं है।

मुख्यमंत्री ने इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि जीरो एफआईआर का प्रावधान उन परिस्थितियों के लिए होता है, जब पीड़ित स्थानीय पुलिस थाने तक नहीं पहुंच सकता। फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार की विमान दुर्घटना की जांच महाराष्ट्र सीआईडी द्वारा की जा रही है, और वह इस मामले की तह तक जाने के लिए आकाश-पाताल एक कर देंगे।

इस मामले को दबाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। विधानसभा में फडणवीस का बयान आने के बाद प्रेस से बात करते हुए रोहित पवार ने इस आशंका को निराधार बताया कि राहुल गांधी के इशारे पर कर्नाटक में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सिर्फ इतना सुझाव दिया था कि यदि महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो जहां न्याय मिले वहां जाना चाहिए। बता दें कि कर्नाटक में दर्ज जीरो एफआईआर को भी कर्नाटक पुलिस ने जांच के लिए महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक को हस्तांतरित कर दिया है।