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PMC Bank case:प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट

मुंबई की एक अदालत में पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाला मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की।

By Babita kashyapEdited By: Published: Mon, 16 Dec 2019 03:15 PM (IST)Updated: Mon, 16 Dec 2019 03:15 PM (IST)
PMC Bank case:प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट

मुंबई, एएनआइ। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाला मामले में  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को मुंबई की एक अदालत में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। गौरतलब है कि 4355 करोड़ रुपये के पीएमसी घोटाले के सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने इस बैंक से एक सीमा से अधिक राशि निकालने पर पूरी तरह रोक लगा दी है, जिससे खाताधारक अपना ही पैसा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार छह माह की अवधि में मात्र 40 हजार रुपये की ही निकासी कर सकते हैं। 

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याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार

सुप्रीम कोर्ट  ने पीएमसी बैंक से नकदी निकालने पर भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से लगी रोक को हटाने की मांग कर रहे खाताधारकों की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया था। इस मामले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षतावाली पीठ ने कहा था कि हम अनुच्छेद 32 (रिट अधिकार क्षेत्र) के तहत इस याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहते। याचिका कर्ता चाहे तो इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। 

पीएमसी बैंक के तीन निदेशकों की गिरफ्तारी

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक (पीएमसी) के तीन निदेशकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन निदेशकों में जगदीश मुखी, मुक्ति बाविसी और तृप्ति बाने शामिल हैं।  इन लोगों की गिरफ्तारियां बैंक द्वारा हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (एचडीआइएल) और उसकी सहयोगी कंपनियों को ऋण सुविधा देने के मामले में गड़बड़ी की गहन जांच करने के बाद की गई हैं। मुखी 2005 से बैंक के निदेशक हैं और आडिट कमेटी के सदस्य भी हैं, जबकि बाविसी निदेशक होने के साथ 2011 से बैंक लोन और एडवांस कमेटी की सदस्य थीं। जबकि तृप्ति बाने 2010 से 2015 के बीच लोन रिकवरी कमेटी में थीं। इन तीनों को अदालत में भी पेश किया जा चुका है। 

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