मानहानि की याचिका पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को दिल्ली हाई कोर्ट का समन
न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने उद्धव आदित्य और राउत को समन तामील होने के 30 दिनों के भीतर अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। हाई कोर्ट ने याचिका पर गूगल और ट्विटर को 30 दिन के भीतर लिखित बयान दर्ज करने के लिए भी कहा।