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मानहानि की याचिका पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को दिल्ली हाई कोर्ट का समन

न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने उद्धव आदित्य और राउत को समन तामील होने के 30 दिनों के भीतर अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। हाई कोर्ट ने याचिका पर गूगल और ट्विटर को 30 दिन के भीतर लिखित बयान दर्ज करने के लिए भी कहा।

By AgencyEdited By: Amit SinghPublished: Tue, 28 Mar 2023 11:57 PM (IST)Updated: Tue, 28 Mar 2023 11:57 PM (IST)
मानहानि की याचिका पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को दिल्ली हाई कोर्ट का समन
आदित्य ठाकरे और संजय राउत को दिल्ली हाई कोर्ट का समन

मुंबई, प्रेट्र: महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और राज्यसभा सदस्य संजय राउत को दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि के मामले में समन जारी किया है। तीनों के खिलाफ यह समन सांसद राहुल रमेश शेवाले की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे को लेकर जारी किया गया है।

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शिवसेना गुट पर भ्रष्टाचार के आरोप

शेवाले ने उन पर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने को लेकर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने मानहानि का मुकदमा विचारार्थ स्वीकार कर लिया और इस सिलसिले में तीनों को समन जारी किया।

लिखित दलीलें दाखिल करने के निर्देश

न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने उद्धव, आदित्य और राउत को समन तामील होने के 30 दिनों के भीतर अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। हाई कोर्ट ने याचिका पर गूगल और ट्विटर को 30 दिन के भीतर लिखित बयान दर्ज करने के लिए भी कहा। साथ ही इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म से कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने की मांग वाली अंतरिम याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया।


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