मुंबई, पीटीआई। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में आरोपी हीरा व्यापारी नीरव मोदी की फर्म की कर्मचारी कविता मनकीकर को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने करीब चार साल बाद मनकीकर को जमानत दे दी है।
अदालत ने क्या कहा?
विशेष न्यायाधीश एसजे मेंजोगे ने अपने आदेश में कहा कि बांबे हाई कोर्ट पहले ही कह चुका है कि उसकी गिरफ्तारी अवैध थी और केंद्रीय जांच एजेंसी को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए फिर से गिरफ्तारी की छूट दी गई थी। विशेष अदालत ने कहा कि आज तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन वह नियमित रूप से इस अदालत में उपस्थित हो रही है। उसकी जमानत खारिज करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
कविता मनकीकर की दलील
वहीं, अधिवक्ता राहुल अग्रवाल और जैस्मीन पुराणी के माध्यम से दायर जमानत अर्जी में मानकीकर ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दिया था। उसने यह कहते हुए जमानत की गुहार लगाई थी कि मामले में चार्जशीट दायर कर दी गई है और जांच खत्म हो गई है।
जांच एजेंसी ने किया जमानत का विरोध
जांच एजेंसी ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया था कि भारत और विदेशों में आगे की जांच अभी भी चल रही है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि आवेदन जून, 2018 से लंबित है।
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