देशद्रोह की आरोपित उर्वशी चूड़ावाला को बांबे हाई कोर्ट ने दी अंतरिम राहत
बांबे हाई कोर्ट ने चूड़ावाला को दक्षिणी मुंबई के आजाद मैदान थाने में 12 और 13 फरवरी को सुबह में तीन घंटे के लिए हाजिर होने के लिए कहा है।
मुंबई, प्रेट्र। बांबे हाई कोर्ट ने देशद्रोह की आरोपित 22 वर्षीय छात्रा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। मुंबई में एक रैली में जेएनयू छात्र शरजील इमाम के समर्थन में नारे लगाने के लिए उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।
छात्रा उर्वशी चूड़ावाला की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले जस्टिस एसके शिंदे ने कहा कि गिरफ्तारी की हालत में याची को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर छोड़ा जा सकता है।
12 और 13 फरवरी को हाजिर होने को कहा
कोर्ट ने चूड़ावाला को दक्षिणी मुंबई के आजाद मैदान थाने में 12 और 13 फरवरी को सुबह में तीन घंटे के लिए हाजिर होने के लिए कहा। इसी थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। जब भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उसे हाजिर होना पड़ेगा। इसके बाद जस्टिस शिंदे ने चूड़ावाला की अग्रिम जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई की तारीख 24 फरवरी तय कर दी।
शरजील इमाम के समर्थन में लगाए थे नारे
बता दें कि पिछले दिनों देश के टुकड़े करने के बयान देने वाले जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शरजील इमाम के समर्थन में नारे लगाने वाली कार्यकर्ता उर्वशी चूड़ावाला पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था। एक फरवरी को आजाद मैदान में एलजीबीटीक्यू के कार्यक्रम में जामिया मिल्लिया में देश विरोधी बयान के आरोप में गिरफ्तार शरजील इमाम के समर्थन में राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए थे।
मुंबई पुलिस के डीसीपी प्रणय अशोक ने बताया था कि उर्वशी समेत 50 पर केस दर्ज किया गया। रैली में 'शरजील तेरे सपनों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे' नारा लगाने वालों में चूड़ावाला सबसे आगे थीं। उनका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था। भाजपा के पूर्व सांसद किरिट सोमैया ने दो फरवरी को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी और केस नहीं दर्ज करने पर धरने की धमकी दी थी।