Maharashtra: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकालने की दी अनुमति
Bombay High Court बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में मुहर्रम पर ताजिया जुलूस की अनुमति ने दी है। इस जुलूस में पांच से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
मुंबई, एएनआइ। Bombay High Court: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई में मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति ने दी है। कोर्ट ने कहा कि मुंबई में ताजिया जुलूस में पांच से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। महाराष्ट्र में कहीं भी किसी अन्य जुलूस की अनुमति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर देशभर में जुलूस निकालने की इजाजत देने से वीरवार को यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि पूरे देश के लिए एक सामान्य आदेश कैसे जारी किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है।
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमणियन की पीठ शिया नेता सैयद कल्बे जव्वाद की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा था आप एक सामान्य आदेश की मांग कर रहे हैं और अगर हम इसकी अनुमति दे दें तो अराजकता फैल जाएगी। खास समुदाय को कोविड फैलाने के लिए निशाना बनाया जाएगा। हम यह नहीं चाहते। अदालत के तौर पर हम सभी लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल सकते।
उन्होंने कहा कि जगन्नाथ पुरी का मामला एक खास स्थान का था जहां रथ को 'ए' स्थान से 'बी' स्थान तक जाना था। अगर यह एक स्थान का मामला होता तो हम खतरे का आकलन करके आदेश पारित कर सकते थे। वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता को इस छूट के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी कि वह लखनऊ में जुलूस निकालने की सीमित मांग के साथ हाई कोर्ट जा सकते हैं।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में वीरवार को कोरोना के 14718 नए मामले सामने आए और 355 मौतें रिपोर्ट हुईं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 7,33,568 हो गई है जिसमें 5,31,563 रिकवर और 23,444 लोगों की मौत शामिल है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,78,234 है।