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बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीटर मुखर्जी को एंबुलेंस उपलब्ध कराने का दिया आदेश

Peter Mukerjea. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को जेल प्रशासन को एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट मुंबई तक के लिए पीटर मुखर्जी को एंबुलेंस उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Wed, 08 May 2019 04:29 PM (IST)Updated: Wed, 08 May 2019 04:29 PM (IST)
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीटर मुखर्जी को एंबुलेंस उपलब्ध कराने का दिया आदेश

मुंबई, एएनआइ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को जेल प्रशासन को एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट मुंबई तक के लिए पीटर मुखर्जी को एंबुलेंस उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका 12 जून तक सुनवाई के लिए स्थगित कर दी है।

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गौरतलब है कि शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपित पीटर मुखर्जी ने अपनी तबीयत ठीक न होने के आधार पर बांबे हाईकोर्ट में जमानत आवेदन दायर किया था। इससे पहले सीबीआइ कोर्ट ने पीटर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। इसलिए अब पीटर ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर की।

जमानत आवेदन में पीटर ने कहा है कि सीबीआइ के पास उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं है। पीटर के वकील एस शिवदे ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने मेडिकल आधार पर कोर्ट से जमानत मांगी है। हाल ही में मेरे मुवक्किल के हृदय की बायपास सर्जरी हुई है। इस सर्जरी के बाद उन्हें जेल में रखना मुखर्जी के स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। मुखर्जी को फिलहाल आर्थर रोड जेल में रखा गया है।

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