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Bank Fraud Case: शिवसेना नेता आनंदराव अडसुल को बांबे हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इन्कार

Bank Fraud Case बैंक धोखाधड़ी के मामले में बांबे हाई कोर्ट ने शिवसेना नेता और पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने का आदेश पारित करने से इन्कार कर दिया। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए अपने सामने पेश होने का निर्देश दिया है।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Fri, 01 Oct 2021 06:35 PM (IST)Updated: Fri, 01 Oct 2021 06:35 PM (IST)
बांबे हाई कोर्ट ने शिवसेना नेता आनंदराव अडसुल को अंतरिम राहत देने से किया इन्कार। फाइल फोटो

मुंबई, प्रेट्र। बांबे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सिटी को-आपरेटिव बैंक में 980 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में शिवसेना नेता और पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने का आदेश पारित करने से इन्कार कर दिया। अडसुल ने इस सप्ताह मामले और ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए अपने सामने पेश होने का निर्देश दिया है। अडसुल के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने जस्टिस एसएस शिंदे और एनजे जामदार की खंडपीठ को बताया कि ईडी ने प्रतिद्वंद्वियों के कहने पर शिवसेना नेता के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। इसे केंद्र में सत्ताधारी दल का समर्थन हासिल है। अडसुल ने अपनी याचिका में कहा, ईडी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रतिशोध दिखाई देता है। चंद्रचूड़ ने अदालत को बताया कि ईडी ने अमरावती से लोकसभा सदस्य नवनीत कौर के पति रवि राणा की शिकायत के आधार पर कार्यवाही शुरू की है।

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