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कोपर्डी दुष्कर्म कांड के तीनों दोषियों को फांसी की सजा

सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत ने 18 नवंबर को इस कांड के तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था।

By Babita KashyapEdited By: Published: Thu, 30 Nov 2017 01:16 PM (IST)Updated: Thu, 30 Nov 2017 01:16 PM (IST)
कोपर्डी दुष्कर्म कांड के तीनों दोषियों को फांसी की सजा

मुंबई, राज्य ब्यूरो। महाराष्ट्र के कोपर्डी (अहमदनगर) दुष्कर्म कांड के तीनों दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। विशेष अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। 13 जुलाई, 2016 को एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ हुई इस वीभत्स घटना के बाद महाराष्ट्र का मराठा समाज आंदोलित हो उठा था। दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद पीडि़ता की मां ने कहा कि आखिरकार उन्हें न्याय मिल गया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन न्याय ही उसको सच्ची श्रद्धांजलि है।

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सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत ने 18 नवंबर को इस कांड के तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। सजा पर जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष के विशेष वकील उज्ज्वल निकम ने तीनों दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। हालांकि, बचाव पक्ष के वकीलों ने दोषियों को कम सजा देने की मांग की थी। लेकिन, अदालत ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए तीनों दोषियों जीतेंद्र बाबूलाल शिंदे (25), संतोष गोरख भवाल (30) एवं नितिन गोपीनाथ भैलुमे (26) के खिलाफ फांसी की सजा सुनाई। दुष्कर्म कांड के बाद इस मुद्दे के साथ मराठा आरक्षण का मुद्दा जोड़कर मराठा समाज ने साल भर से अधिक समय तक विभिन्न शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया था।

फैसले के बाद निकम ने बताया कि अदालत ने आरोपियों को दुष्कर्म, हत्या, साजिश रचने समेत कुछ अन्य आरोपों में दोषी करार दिया है। आरोपियों को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो) के तहत भी दोषी करार दिया गया था। निकम के मुताबिक, मुख्य अभियुक्त शिंदे ने किशोरी साथ दुष्कर्म के बाद निर्दयतापूर्वक उसकी हत्या कर दी थी, जबकि अन्य दो आरोपियों भवाल एवं भैलुमे ने  साजिश में शिंदे का न सिर्फ साथ दिया, बल्कि उसे ऐसा करने के लिए उकसाया और प्रोत्साहित किया था।

फैसले को दी जाएगी चुनौती: 

फांसी की सजा पाए संतोष गोरख भवाल के वकील बालासाहब खोपड़े एवं विजयलक्मील खोपड़े ने कहा कि न केवल फैसले को बल्कि मुकदमे में अपनाई गई प्रक्रिया को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उनका मानना है कि इस मुकदमे में कई खामियां रही हैं, जिसकी शिकायत वह लिखित रूप में सत्र न्यायालय में भी कर चुके हैं।

फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडऩवीस ने कहा कि यह मुकदमा रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। इससे इस प्रकार का अपराध करनेवालों को सबक मिलेगा। विधानसभा में विरोधी दल के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भी फैसले पर संतोष जताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस-राकांपा गठबंधन सरकार द्वारा कानून में उचित बदलाव करने से यह संभव हो सका। शिवसेना और राकांपा ने भी फैसले का स्वागत किया है।

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