Move to Jagran APP

Maratha Reservation: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Maratha Reservation मराठा आरक्षण मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

By Babita kashyapEdited By: Published: Fri, 12 Jul 2019 09:50 AM (IST)Updated: Fri, 12 Jul 2019 12:00 PM (IST)
Maratha Reservation: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
Maratha Reservation: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

मुंबई, माला दीक्षित। Maratha Reservation सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से इन्कार किया लेकिन साफ कहा कि बाम्बे हाईकोर्ट के मुताबिक लागू किया गया मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन होगा।

loksabha election banner

ज्ञात हो कि बांबे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फणनवीस सरकार की मराठा आरक्षण नीति को मंजूरी दे दी है लेकिन आरक्षण की मात्रा को घटा दिया है। राज्य सरकार इसके खिलाफ शीर्ष अदालत गई है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी मराठा समुदाय को 12-13 फीसदी आरक्षण देने की ही सिफारिश की थी। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दायर की थी, जिसमें राज्य सरकार ने कहा था कि अगर हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अपील आती है तो महाराष्ट्र सरकार का पक्ष सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला न लें।

मराठों को 16 फीसदी आरक्षण दिए जाने के सरकार के निर्णय के विरुद्ध दायर याचिका पर करीब डेढ़ माह की बहस के बाद हाईकोर्ट का निर्णय आया था। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने कोर्ट में तर्क दिया था कि सरकार द्वारा किया गया 16 फीसदी आरक्षण का प्रावधान पूरी तरह संविधान के विरुद्ध है। क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई 50 फीसद की सीमा के अधिक नहीं हो सकता। उनका कहना था कि महाराष्ट्र में 52 फीसदी आरक्षण पहले से लागू है। 16 फीसदी और दिए जाने के बाद यह 68 फीसद पर पहुंच जाएगा। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में ही महाधिवक्ता रह चुके श्रीहरि अणे ने भी इसे दो समुदायों के बीच दरार डालने वाला एवं मराठों को 'स्थायी बैसाखी ' थमाने वाला करार दिया था।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल 29 नवंबर को शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। यह आरक्षण राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट एवं उसकी सिफारिशों के आधार पर दिया गया था। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.