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त्विषा शर्मा मौत मामले में आरोपित सास गिरिबाला को हाई कोर्ट से आंशिक राहत, नहीं मिले दहेज प्रताड़ना के सबूत

Published: Wed, 30 Sep 2026 08:13 PM (IST)

त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में आरोपित सास गिरिबाला सिंह को हाई कोर्ट से आंशिक राहत मिली है। सीबीआई ...और पढ़ें

गिरिबाला सिंह को हाई कोर्ट से आंशिक राहत।

गिरिबाला सिंह को हाई कोर्ट से आंशिक राहत।

HighLights

  1. त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में सास को राहत।

  2. सीबीआई को दहेज प्रताड़ना के साक्ष्य नहीं मिले।

  3. हाई कोर्ट ने दहेज संबंधी धाराएं हटाने के निर्देश दिए।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। नोएडा से भोपाल ब्याही गई त्विषा शर्मा की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मृतका की आरोपित सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को हाई कोर्ट से बुधवार को आंशिक राहत मिली है। नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि जांच में दहेज की मांग किए जाने के आरोप की पुष्टि के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं।

न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लिखित आपत्ति पेश की। जांच एजेंसी ने बताया कि गवाहों के बयान, बैंक लेन-देन और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच में दहेज मांगने की बात प्रमाणित नहीं हुई। इसके बाद मामले में दहेज प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं को हटा दिया गया है।

जमानत याचिका में संशोधन के निर्देश

सीबीआई की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह को अपनी जमानत याचिका में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 8 अक्टूबर को होगी।

हालांकि, दहेज प्रताड़ना से संबंधित धाराएं हटाए जाने का मतलब यह नहीं है कि मामले में लगाए गए अन्य आरोप भी स्वत: समाप्त हो गए हैं। सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि अन्य आरोपों को लेकर जांच में सामने आए साक्ष्यों का परीक्षण अलग-अलग किया जा रहा है।

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12 मई को ससुराल में हुई थी त्विषा की मौत

त्विषा शर्मा की 12 मई 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। मामले में उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को आरोपित बनाया गया है।

इससे पहले हाई कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब नियमित जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान दहेज संबंधी आरोपों को लेकर सीबीआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद कोर्ट ने याचिका में संशोधन के निर्देश दिए हैं।