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8 दिन बाद पैरोल पर जाना था, 9 माह में पूरी होनी थी सजा, फिर भी सतना जेल से फरार हुआ 'मिस्टर गुड'

Published: Thu, 08 Oct 2026 10:31 PM (IST)

सतना केंद्रीय जेल से हत्या के मामले में 14 साल की सजा काट रहा 52 वर्षीय कैदी अच्छेलाल प्रजापति फरार ...और पढ़ें

अच्छेलाल प्रजापति। (सौजन्य- जेल प्रबंधन)

अच्छेलाल प्रजापति। (सौजन्य- जेल प्रबंधन)

HighLights

  1. सतना केंद्रीय जेल से 52 वर्षीय कैदी अच्छेलाल प्रजापति फरार।

  2. हत्या के मामले में 14 साल की सजा काट रहा था कैदी। 

  3. उसकी सजा पूरी होने में सिर्फ नौ महीने ही बाकी थे।

डिजिटल डेस्क, सतना। मध्य प्रदेश के सतना केंद्रीय जेल में हत्या के मामले में 14 साल की सजा काट रहा 52 वर्षीय कैदी मंगलवार शाम फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि कैदी की 16वीं पैरोल स्वीकृत हो चुकी थी और महज आठ दिन बाद उसे घर जाने की अनुमति मिलने वाली थी। इतना ही नहीं, उसकी सजा पूरी होने में भी करीब नौ महीने ही बाकी थे।

मैहर जिले के अमरपाटन निवासी अच्छेलाल प्रजापति को जेल की मुख्य सीमा के बाहर स्थित गोशाला में देखा गया था। वह कथित तौर पर शौच जाने का बहाना बनाकर वहां पहुंचा और इसी दौरान फरार हो गया। उसके भागने की खबर सामने आते ही जेल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

अच्छे व्यवहार के कारण मिला था 'मिस्टर गुड' नाम

जेल अधीक्षक लीना कोस्ता के अनुसार अच्छेलाल वर्ष 2014 से जेल में बंद था। जेल में 13 साल से अधिक समय के दौरान उसका आचरण अच्छा रहा। साथी कैदी और जेल कर्मचारी उसके व्यवहार के कारण उसे 'मिस्टर गुड' के नाम से बुलाते थे।

जेल में रहते हुए उसने विभिन्न काम किए और करीब 89 हजार रुपये की कमाई भी की। पिछले पांच वर्षों से वह जेल के मुख्य परिसर के बाहर स्थित क्षेत्र में भी काम करता रहा था। इस दौरान उसके खिलाफ किसी तरह की शिकायत सामने नहीं आई थी।

सजा खत्म होने में नौ महीने बाकी

अच्छेलाल की 16वीं पैरोल पहले ही स्वीकृत हो चुकी थी। नियमों के मुताबिक करीब आठ दिन बाद उसे पैरोल पर घर जाने की अनुमति मिलनी थी। उसकी 14 साल की सजा में भी अब लगभग नौ महीने ही शेष थे।

इसके बावजूद उसने जेल से फरार होने का रास्ता चुना। उसके फरार होने की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन ने उसकी तलाश शुरू कर दी है।

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पकड़ा गया तो फरारी का मामला भी झेलेगा

जेल प्रशासन के मुताबिक, फरार कैदी के पकड़े जाने के बाद उसे हत्या के मामले में बची हुई सजा पूरी करनी होगी। इसके अलावा जेल से भागने के मामले में उसके खिलाफ अलग से कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

फिलहाल जेल प्रशासन और संबंधित एजेंसियां फरार कैदी की तलाश में जुटी हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद वह मुख्य परिसर से बाहर स्थित गोशाला तक कैसे पहुंचा और वहां से फरार होने में कैसे सफल रहा।