PNG नेटवर्क वाले इलाकों में भी नहीं कटेंगे LPG कनेक्शन, एमपी हाई कोर्ट ने दी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पीएनजी नेटवर्क वाले क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन काटने के केंद्र सरकार के आदेश पर 1 ...और पढ़ें

-तस्वीर एआई से निर्मित।
HighLights
हाई कोर्ट ने एलपीजी कनेक्शन काटने पर रोक लगाई।
यह रोक फिलहाल 1 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
पीएनजी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क वाले क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को फिलहाल अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन बंद कराने की जरूरत नहीं होगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस आदेश पर एक दिसंबर 2026 तक अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत पीएनजी नेटवर्क की पहुंच वाले इलाकों में एलपीजी कनेक्शन बंद करने की कार्रवाई की जा रही थी।
मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। केंद्र सरकार के फैसले को अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विजय श्रीवास्तव ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी।
भोपाल में 4000 कनेक्शन ब्लॉक होने का मुद्दा उठा
याचिका में पीएनजी नेटवर्क वाले क्षेत्रों में रहने के आधार पर उपभोक्ताओं के एलपीजी कनेक्शन बंद करने की कार्रवाई पर आपत्ति जताई गई। इसमें भोपाल में करीब चार हजार एलपीजी कनेक्शन ब्लॉक किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि किसी क्षेत्र में पीएनजी नेटवर्क उपलब्ध होने का मतलब यह नहीं है कि वहां रहने वाले प्रत्येक उपभोक्ता के घर तक पीएनजी कनेक्शन पहुंच चुका है। ऐसे में केवल नेटवर्क की मौजूदगी के आधार पर एलपीजी सुविधा समाप्त करना उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।
यह भी पढ़ें- सांसद-विधायकों के केस वापस लेने का फैसला अब हाई कोर्ट करेगा, विशेष अदालत की भूमिका पर स्थिति साफ
एक दिसंबर तक कार्रवाई पर रोक
हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल एक दिसंबर 2026 तक संबंधित उपभोक्ताओं के एलपीजी कनेक्शन बंद नहीं किए जा सकेंगे। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिनके इलाकों में पीएनजी पाइपलाइन का नेटवर्क तो मौजूद है, लेकिन व्यक्तिगत कनेक्शन और गैस आपूर्ति की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं हुई है।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।