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एक अंक से अनुत्तीर्ण एमबीबीएस छात्र को ग्रेस मार्क देने से हाई कोर्ट का इनकार

Published: Sat, 03 Oct 2026 11:50 PM (IST)

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एमबीबीएस छात्र को पूरक परीक्षा में ग्रेस मार्क देने से मना किया। कोर्ट ने कहा ...और पढ़ें

अनुत्तीर्ण छात्र को ग्रेस मार्क देने से इनकार।

अनुत्तीर्ण छात्र को ग्रेस मार्क देने से इनकार।

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने एमबीबीएस छात्र को ग्रेस मार्क देने से मना किया।

  2. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नियमों में प्रावधान नहीं है।

  3. एक अंक से अनुत्तीर्ण छात्र की याचिका खारिज हुई।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षा में एक अंक से अनुत्तीर्ण छात्र को अनुग्रह अंक (ग्रेस मार्क) देने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने ग्वालियर के गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र राम नरेश कुशवाहा की याचिका निरस्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नियमों में अनुग्रह अंक देने का कोई प्रविधान नहीं है।

याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के विरुद्ध याचिका दायर कर शरीर रचना विज्ञान विषय की उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन करने व एक अनुग्रह अंक देने की मांग की थी। उसका कहना था कि यदि उसे एक अंक मिल जाए तो उसका पूरा शैक्षणिक वर्ष बच सकता है।

छात्र ने अपनी मांग के समर्थन में भोपाल के एक चिकित्सा महाविद्यालय के प्रोफेसर की राय भी प्रस्तुत की थी। प्रोफेसर ने एक अंक दिए जाने की सिफारिश की थी।