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MP के राज्यपाल मंगुभाई पटेल का कार्यकाल खत्म, नए की नियुक्ति में देरी का मामला हाई कोर्ट पहुंचा; मुख्य न्यायाधीश को प्रभार देने की मांग

Published: Tue, 15 Sep 2026 08:30 PM (IST)

मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए राज्यपाल की नियुक्ति में देरी का मामला ...और पढ़ें

मप्र हाई कोर्ट भवन। (फाइल फोटो)

मप्र हाई कोर्ट भवन। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. राज्यपाल मंगुभाई पटेल का कार्यकाल समाप्त, नए की नियुक्ति में देरी।

  2. हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर, मुख्य न्यायाधीश को प्रभार देने की मांग।

  3. केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 156 का हवाला दिया, फैसला सुरक्षित।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। राज्यपाल मंगुभाई पटेल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मध्य प्रदेश में नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। जनहित याचिका में नई नियुक्ति होने तक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्रभार सौंपे जाने की मांग की गई है। मंगलवार को न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

जुलाई में खत्म हुआ कार्यकाल

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से सेवानिवृत्त डॉ. एमए खान की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि मंगुभाई पटेल ने आठ जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश में राज्यपाल का पद संभाला था, उनका कार्यकाल आठ जुलाई 2026 को पूरा हो चुका है। अधिवक्ता अजय रायजादा ने दलील दी कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप राज्य में राज्यपाल पद की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

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केंद्र ने दिया आर्टिकल 156 का हवाला

उन्होंने मांग की कि नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल का प्रभार सौंपा जाए। वहीं केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 156 का हवाला देते हुए कहा कि नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक पूर्व राज्यपाल पद पर बने रह सकते हैं।