जोशी हत्या मामले में साध्वी से होगी पूछताछ
जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचारक सुनील जोशी की देवास में हुई हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी [एनआईए] को साध्वी प्रज्ञा से पूछताछ के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की है।
न्यायमूर्ति राकेश सक्सेना एवं न्यायमूर्ति एस सी सिन्हो की युगलपीठ ने गुरुवार को कहा कि एनआईए को वकील की मौजूदगी में साध्वी प्रज्ञा से पूछताछ की अनुमति दी जाती है। उल्लेखनीय है कि देवास के औद्यौगिक क्षेत्र थानान्तर्गत 29 दिसंबर की रात सुनील जोशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो समझौता एक्सप्रेस विस्फोट, मालेगांव एवं अजमेर विस्फोट में आरोपी था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए केन्द्र सरकार ने जोशी हत्या मामले की जांच एनआईए को सौंपी है। हत्या के इस मामले में पुलिस ने गुजरात के राजसिंह उर्फ राज, देवास के वासुदेव परमार एवं रामचरण, इंदौर के आनंद राज कटारिया एवं भिण्ड की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उर्फ प्रज्ञा भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इस मामले की सुनवाई एक विशेष अदालत में लंबित है। एनआईए ने जेल में साध्वी प्रज्ञा से पूछताछ के लिए अदालत में आवेदन किया था, जिसे मंजूर कर विशेष अदालत ने अनुमति दे दी थी और इसके खिलाफ साध्वी प्रज्ञा नच् उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
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