सभी अदालतों को सुरक्षा मुहैया कराए सरकार
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अन्य अदालतों में पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह में कार्ययोजना तैयार करने तथा इसके लिए आवश्यक कोष मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।
पुष्पेंद्र सिंह बघेल की ओर से दायर इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश केके लाहोटी एंव टीके कौशल ने राज्य शासन को ये निर्देश दिए। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि हाईकोर्ट सहित प्रदेश के अन्य न्यायालयों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से कई आपराधिक हादसे अदालत परिसरों में घटित हो चुके हैं।
याचिका की सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से पीठ को बताया गया कि न्यायालयों की सुरक्षा के बारे में गृहविभाग विधि विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने बैठक की थी जिसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं तथा जल्दी ही दूसरी बैठक होने वाली है। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता शैलेश समैया ने न्यायालय को बताया कि सुरक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मार्गदर्शी सिद्धांत तय किए हैं जिसके अनुसार न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना राज्य सरकारों का दायित्व है।
सुनवाई के बाद युगलपीठ ने राज्य सरकार को एक सप्ताह में कार्ययोजना तैयार करने तथा इसके लिए आवश्यक कोष उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि सबसे पहले हाईकोर्ट की मुख्यपीठ एवं उसके बाद खंडपीठों तथा फिर अन्य अदालतों में सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन के अनुसार सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
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