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इंदौर में गरबा पंडाल में नशे में पहुंचा युवक, आयोजक महिला पर FIR; गार्डन सील, अनुमति भी निरस्त

Published: Thu, 15 Oct 2026 10:23 PM (IST)

इंदौर पुलिस ने गरबा आयोजनों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई की है। विजयनगर के सजन प्रभा गार्डन ...और पढ़ें

-प्रतीकात्मक चित्र।

-प्रतीकात्मक चित्र।

HighLights

  1. इंदौर में सुरक्षा नियमों पर चूक पर गरबा आयोजन की अनुमति रद।

  2. गरबा महोत्सव की आयोजक पर सुरक्षा लापरवाही के लिए एफआईआर।

  3. नशेड़ी युवक के खिलाफ भी पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया, तलाश जारी।

डिजिटल डेस्क, इंदौर। गरबा आयोजनों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना आयोजकों को भारी पड़ रहा है। इंदौर पुलिस ने विजयनगर थाना क्षेत्र में शर्तों के उल्लंघन और सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के मामले में सख्त कार्रवाई की है। सजन प्रभा गार्डन में आयोजित गरबा कार्यक्रम की शेष अवधि की अनुमति निरस्त कर परिसर को सील कर दिया गया है। आयोजक रोशनी श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। यहां एक युवक कथित तौर पर नशे की हालत में बिना प्रवेश पास के पंडाल तक पहुंच गया था। उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

पुलिस ने आयोजन स्थल में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले युवक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। फिलहाल उसकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा एक अन्य होटल में आयोजित गरबा कार्यक्रम की अनुमति निरस्त कर वहां भी आयोजन पर रोक लगाए जाने की जानकारी सामने आई है।

बिना पास पंडाल में पहुंचा नशेड़ी युवक 

मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के सजन प्रभा गार्डन का है। यहां रोशनी श्रीवास्तव ने 'रास रात्रि गरबा' के नाम से आयोजन की अनुमति ली थी। पुलिस के मुताबिक, बुधवार रात एक युवक बिना प्रवेश पास के परिसर में पहुंच गया और नशे की हालत में मैदान में लेटा रहा। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया।

विजयनगर थाना प्रभारी सीके पटेल के अनुसार, आयोजक को प्रवेश पास की जांच करने, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और परिसर की निगरानी करने की शर्तों का पालन करना था। बिना पास के युवक का आयोजन स्थल तक पहुंचना सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक माना गया। इसी आधार पर गुरुवार को आयोजक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223(ए) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

11 से 19 अक्टूबर तक मिली थी अनुमति

पुलिस के अनुसार, आयोजक को 11 से 19 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक गरबा आयोजन की सशर्त अनुमति दी गई थी। कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रत्येक व्यक्ति से 200 रुपये लिए जा रहे थे। अनुमति की शर्तों के तहत प्रवेश करने वालों की जांच, सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी आयोजक की थी।

पुलिस का कहना है कि इन शर्तों का पालन नहीं किए जाने के कारण आयोजन की शेष अवधि की अनुमति निरस्त कर गार्डन सील कर दिया गया। बिना अनुमति परिसर में प्रवेश करने वाले युवक के खिलाफ भी अलग से केस दर्ज किया गया है।

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दूसरे आयोजन पर भी कार्रवाई

गरबा आयोजनों में सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर पुलिस सख्ती बरत रही है। सजन प्रभा गार्डन के अलावा एक अन्य होटल में आयोजित गरबा कार्यक्रम की अनुमति भी निरस्त कर आयोजन पर रोक लगाई गई है। पुलिस की कार्रवाई के बाद आयोजकों के बीच सुरक्षा इंतजामों और अनुमति की शर्तों के पालन को लेकर सतर्कता बढ़ने की संभावना है।