3 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में 13 दोषियों को पांच साल की सजा, इंदौर की CBI स्पेशल कोर्ट का बड़ा फैसला
इंदौर की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने यूको बैंक के 3 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में 13 दोषियों को पांच ...और पढ़ें

इंदौर कोर्ट ने 3 करोड़ के फ्रॉड में 13 को सुनाई पांच साल की सजा (फाइल फोटो)
HighLights
इंदौर सीबीआई कोर्ट ने 13 दोषियों को सजा सुनाई।
यूको बैंक के 3 करोड़ रुपये के फ्रॉड का मामला।
दोषियों को पांच साल की कड़ी कैद और जुर्माना।
पीटीआई, नई दिल्ली। इंदौर की एक सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को यूको बैंक में तीन करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में 13 दोषियों को पांच साल की कड़ी सजा सुनाई। 14 साल तक चली जांच और सुनवाई के बाद यह फैसला आया। कोर्ट ने दोषियों पर कुल 1.56 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने 30 मार्च 2012 को यूको बैंक, इंदौर के डिप्टी जोनल मैनेजर की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।
आरोप लगाया गया था कि आरोपितों ने आपराधिक साजिश के तहत अलग-अलग जगहों पर ऐसी जमीन गिरवी रखकर लोन लिया, जो असल में तीसरे पक्ष की थी।
बयान में कहा गया है कि आरोपितों ने फर्जी पहचान का इस्तेमाल करके वैल्यूअर्स को अलग-अलग प्रापर्टीज दिखाईं। उन्होंने लोन मंजूर करने वाले बैंक को धोखा देने के लिए सब-रजिस्ट्रार के जाली हस्ताक्षर वाले सेल डीड और एसडीओ के फर्जी रेवेन्यू डायवर्जन आर्डर जमा किए, जिससे बैंक को तीन करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।
एजेंसी ने 2013 में एक साल के दौरान दायर 10 चार्जशीट में अपनी जांच का ब्योरा दिया, जिसके बाद इन मामलों में ट्रायल शुरू हुआ। प्रवक्ता ने कहा, "ट्रायल के बाद अदालत ने सभी आरोपितों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।"