विवादित IAS संतोष वर्मा को इंदौर कोर्ट का आदेश, थाने में देने होंगे हस्ताक्षर के नमूने
इंदौर सत्र न्यायालय ने विवादों में घिरे आईएएस संतोष वर्मा को एमजी रोड थाने में हस्ताक्षर के नमूने देने का ...और पढ़ें

आईएएस संतोष वर्मा (फाइल फोटो)

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डिजिटल डेस्क, इंदौर। ब्राह्मण बेटियों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पहले ही विवादों में घिरे आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। अब सत्र न्यायालय ने उन्हें एमजी रोड थाने में पेश होकर अपने हस्ताक्षर के नमूने देने का आदेश दिया है।
गुरुवार को जारी आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच में सहयोग अनिवार्य है। नमूने देने के बाद ही जमानत निरस्त करने संबंधी आवेदन पर फैसला किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को तय की गई है।
दो फैसलों ने बढ़ाया विवाद
अपर लोक अभियोजक योगेश जायसवाल के मुताबिक, वर्मा के खिलाफ लसूड़िया थाने में दर्ज धोखाधड़ी प्रकरण में निलंबित अपर सत्र न्यायाधीश विजयेंद्र रावत की कोर्ट से दो अलग-अलग फैसले सामने आए थे।
- एक फैसले में वर्मा को दोषमुक्त बताया गया, जिसे उन्होंने अपने प्रमोशन के लिए प्रस्तुत किया।
- दूसरे फैसले में आपसी सहमति से राजीनामा होने की बात दर्ज थी।
दो भिन्न आदेश सामने आने के बाद स्वयं एडीजे रावत ने एमजी रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मामला उजागर होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया।
हस्ताक्षर नमूने को लेकर अड़चन
एमजी रोड पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और दस्तावेजों की सत्यता परखने के लिए वर्मा के हस्ताक्षर के नमूने चाहती थी। आरोप है कि वर्मा जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और नमूने देने से इंकार कर रहे थे।
इसी के चलते पुलिस ने कोर्ट में आवेदन पेश कर जमानत निरस्त करने का अनुरोध किया।
बचाव पक्ष का तर्क बनाम शासन की दलील
सुनवाई के दौरान वर्मा के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को बेवजह फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के समय हस्ताक्षर लिए गए थे।
वहीं शासन की ओर से बताया गया कि वे दस्तावेज फिलहाल हाई कोर्ट की जांच प्रक्रिया में हैं, इसलिए नए सिरे से हस्ताक्षर नमूने आवश्यक हैं।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि संतोष वर्मा थाने में जाकर हस्ताक्षर के नमूने उपलब्ध कराएं। इसके बाद ही जमानत निरस्तीकरण पर निर्णय लिया जाएगा।
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