यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 12, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Digvijaya Singh: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को राहत, मानहानि केस में हुए दोषमुक्त; MP-MLA कोर्ट ने खारिज किया मुकदमा
Digvijaya Singh पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ...और पढ़ें

HighLights
- मानहानि मामले में दिग्विजय सिंह दोषमुक्त करार
- कोर्ट ने खारिज किया मुकदमा
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। Digvijay Singh Defamation Case: मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने मानहानि के मामले दिग्विजय सिंह को दोषमुक्त करार दिया है।
दिग्विजय सिंह को दोषमुक्त करार दिया
एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राहत देते हुए माना कि उनके खिलाफ मानहानि का जो मामला चल रहा है। वह मानहानि के योग्य नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दिग्विजय सिंह को दोषमुक्त कर दिया।
क्या है मामला?
जानकारी के अनुसार, एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ आरएसएस और भाजपा पर दिए विवादित बयान को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कांग्रेस नेता पर आरोप यह है कि उन्होंने 31 अगस्त 2019 को भिंड में एक कार्यक्रम के दौरान RSS और BJP के खिलाफ विवादित बयान था।
क्या दिया था दिग्विजय सिंह ने बयान?
उन्होंने बजरंग दल, आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से पैसे लेकर जासूसी करने का आरोप लगाया था। दिग्विजय सिंह ने भिंड में कहा था कि एक बात मत भूलिए, जो भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते मिले हैं। वह भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल से पैसे ले रहे हैं।
