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त्विषा शर्मा मौत मामले में नया खुलासा, सास गिरिबाला ने रातभर मिलाए थे बड़े पुलिस अफसरों व जजों को फोन

Published: Sun, 01 Nov 2026 12:05 AM (IST)

त्विषा शर्मा मौत मामले में आरोपित सास गिरिबाला की जमानत का विरोध करते हुए पीड़ित पक्ष ने जबलपुर हाई कोर्ट ...और पढ़ें

त्विषा शर्मा मौत मामले में नया खुलासा (फाइल फोटो)

त्विषा शर्मा मौत मामले में नया खुलासा (फाइल फोटो)

HighLights

  1. गिरिबाला ने वरिष्ठ पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया था।

  2. हाई कोर्ट में जमानत का पीड़ित पक्ष ने कड़ा विरोध किया।

  3. ब्यूटी पार्लर सीसीटीवी फुटेज की जानकारी भी मांगी थी।

डिजिटल डेस्क, भोपाल । अभिनेत्री व मॉडल रही 33 वर्षीय त्विषा शर्मा की भोपाल स्थित ससुराल में मौत के मामले में आरोपित सेवानिवृत्त जिला जज न्यायाधीश सिंह की जमानत का विरोध करते हुए पीड़ित पक्ष ने जबलपुर हाई कोर्ट में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए हैं।

इनमें 12 और 13 मई की काल डिटेल के अनुसार, गिरिबाला ने वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से फोन पर संपर्क किया था। उल्लेखनीय है कि त्विषा की मौत 12 मई की रात हुई थी।

प्रकरण की जांच में सीबीआई ने त्विषा की सास गिरिबाला और पति समर्थ सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। पेश दस्तावेज के अनुसार, गिरिबाला ने हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश से चार बार फोन पर बात की।

भोपाल में कार्यरत एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश से 12 बार और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के एक अधिकारी से चार बार फोन पर बात की। इसी दौरान उन्होंने महानिदेशक स्तर के आइपीएस अधिकारी से छह बार और एक अन्य अतिरिक्त जिला न्यायाधीश से एक बार फोन पर संपर्क किया था।

आपत्ति में कहा गया है कि 12-13 मई की रात एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भी एम्स भोपाल में गिरिबाला के परिवार के साथ मौजूद थे। इस बात के समर्थन में आरोपितों के परिवार के वाट्सएप समूह में 20 मई को भेजे गए संदेश का हवाला दिया है।

न्यायालय में पेश 56 पेज दस्तावेज के अनुसार, 13 मई को गिरिबाला ने एक ब्यूटी पार्लर की संचालक को फोन करके त्विषा के 12 मई को पार्लर आने का समय, भुगतान के माध्यम और सीसीटीवी कैमरों के बारे में पूछा था।

सीबीआई को दिए बयान में पार्लर संचालिका ने इसकी पुष्टि की है। बाद में कुछ लोग सीसीटीवी फुटेज लेने पार्लर पहुंचे थे। त्विषा के स्वजन ने इन तथ्यों को गिरिबाला की जमानत के विरोध का आधार बनाया है। उनका तर्क है कि आरोपित को जमानत मिली तो वह जांच और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। उच्च न्यायालय ने फिलहाल जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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