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मध्य प्रदेश: लड़के से दोस्ती से इनकार पर चार लड़कियों ने की छात्रा की पिटाई, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

Published: Mon, 14 Sep 2026 11:15 AM (IST)

मध्य प्रदेश के सतना में कॉलेज छात्रा को छात्र से दोस्ती न करने पर चार सहपाठियों ने पीटा और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया।

(यह तस्वीर एआई द्वारा जनरेट की गई है)

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डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के सतना में कॉलेज छात्रा पर एक छात्र से दोस्ती करने का दबाव डाला गया। जब छात्रा ने इससे इनकार किया, तो चार अन्य लड़कियों ने साजिश के तहत सुनसान जगह पर ले जाकर बुरी तरह पीटा।

आरोपियों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया और इसके जरिए पीड़िता को लड़के से बात करने के लिए ब्लैकमेल करने लगीं।

यह खौफनाक घटना 6 अगस्त को हुई थी, लेकिन इसका खुलासा एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद तब हुआ, जब मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा।

वीडियो वायरल होने के बाद 19 वर्षीय पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और सतना के कोलगवां थाने में जाकर पुलिस से मदद मांगी और अपनी शिकायत दर्ज कराई।

साजिश के तहत खेत में ले जाकर की मारपीट

पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, पीड़िता को उसकी एक परिचित लड़की ने किसी काम के बहाने बाजार बुलाया था। इसके बाद स्कूटी पर बैठाकर खेत में ले गई, जहां तीन अन्य लड़कियां पहले से ही उसका इंतजार कर रही थीं।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वहां पहुंचते ही उन चारों ने मिलकर उसके साथ गाली-गलौज की और खेत में ही मारपीट शुरू कर दी।

इस हमले के पीछे का कारण बेहद चौंकाने वाला है। पीड़िता के अनुसार, आरोपी लड़कियां उस पर एक खास लड़के से बात करने और दोस्ती करने का लगातार दबाव बना रही थीं। इनकार करने पर न सिर्फ उसे पीटा गया, बल्कि एक वीडियो कॉल के जरिए उस लड़के से माफी मांगने के लिए भी मजबूर किया गया।

आरोपियों ने धमकी दी थी कि अगर उसने इस घटना का जिक्र किसी से किया, तो वे मारपीट का वीडियो सार्वजनिक कर देंगी। शिकायत के मुताबिक, धमकियों के बावजूद आरोपियों ने क्लिप को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया, जिससे पीड़िता को भारी मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

इस मामले में पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। शनिवार को आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इनमें सार्वजनिक स्थान पर या उसके आस-पास अश्लील शब्दों का प्रयोग करने (धारा 296 बी), जानबूझकर चोट पहुंचाने (धारा 115-2), गंभीर नुकसान की आपराधिक धमकी देने (धारा 351-3) और समान इरादे से कार्य करने (धारा 3-5) के तहत कार्रवाई की गई है।

चूंकि इस पूरे मामले में युवा छात्र-छात्राएं शामिल हैं, इसलिए पुलिस ने एहतियात के तौर पर उनकी पहचान गुप्त रखी है।

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