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मेडिकल PG सीटों पर सख्त नियम: तय क्षमता से ज्यादा एडमिशन दिए तो रद हो सकती है कॉलेज की मान्यता

Published: Thu, 08 Oct 2026 06:31 PM (IST)

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) सीटों पर दाखिले को लेकर सख्त नियम जारी किए ...और पढ़ें

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HighLights

  1. एनएमसी ने मेडिकल पीजी दाखिले पर सख्त नियम लागू किए।

  2. स्वीकृत क्षमता से अधिक प्रवेश देने पर मान्यता रद होगी।

  3. काउंसलिंग कमेटियों को सीट विसंगति की सूचना देनी होगी।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) सीटों पर दाखिले को लेकर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने सख्त रुख अपनाया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जारी सीट मैट्रिक्स में स्वीकृत क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश देना मेडिकल कॉलेजों को भारी पड़ सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित संस्थान पर नियामकीय कार्रवाई के साथ मान्यता रद करने तक का प्रावधान रखा गया है।

एनएमसी सचिव डॉ. राघव लंगर और मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) के अध्यक्ष डॉ. एमके रमेश की ओर से जारी नोटिस में मेडिकल कॉलेजों और काउंसलिंग कमेटियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दाखिला केवल एनएमसी द्वारा स्वीकृत सीटों पर ही दिया जाए।

ज्यादा एडमिशन माना जाएगा नियमों का उल्लंघन

एनएमसी ने कहा है कि स्वीकृत क्षमता से अधिक प्रवेश देना एनएमसी एक्ट-2019 का उल्लंघन होगा। ऐसे मामलों में संबंधित मेडिकल कॉलेज के खिलाफ दंडात्मक और नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई की गंभीरता के आधार पर इसमें संस्थान की मान्यता रद करने तक का कदम शामिल हो सकता है।

इस निर्देश के बाद मेडिकल कॉलेजों और काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को सीटों की संख्या को लेकर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

सीट मैट्रिक्स में गड़बड़ी दिखे तो पहले एनएमसी को बताना होगा

एनएमसी ने काउंसलिंग कमेटियों को यह भी निर्देश दिया है कि काउंसलिंग के दौरान सीटों के विवरण में किसी तरह की विसंगति सामने आती है तो उसे अपने स्तर पर ठीक करने के बजाय काउंसलिंग शुरू होने से पहले MARB से ईमेल के जरिए संपर्क करना होगा।

इसका उद्देश्य सीटों की स्वीकृत संख्या और काउंसलिंग में प्रदर्शित सीटों के बीच किसी भी तरह की गड़बड़ी को समय रहते दूर करना है, ताकि विद्यार्थियों को गलत सीट पर प्रवेश देने की स्थिति न बने।

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MP में पीजी की 284 सीटें

मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रमों की कुल 284 सीटें हैं। एनएमसी के नए निर्देश के बाद इन सीटों पर होने वाली काउंसलिंग में स्वीकृत सीट मैट्रिक्स का सख्ती से पालन करना होगा।