मप्र के स्कूलों को रोज फहराना होगा राष्ट्रीय ध्वज
मप्र के स्कूलों में अब प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराना होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू।
नईदुनिया, भोपाल। मप्र के स्कूलों में अब प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराना होगा। राष्ट्रीय झंडा संहिता का हवाला देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है।
स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने स्कूलों में रोजाना झंडा फहराने की घोषणा की थी। उसी घोषणा के तहत यह आदेश जारी किया गया है, जो सरकारी स्कूलों के साथ ही निजी स्कूलों पर भी लागू होगा।
पिछले कई दिनों से स्कूल शिक्षा विभाग मशक्कत कर रहा था कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने को किस नियम के तहत लागू करवाया जाए। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, निजी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूल भी शामिल रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय झंडा संहिता 2002 में शैक्षणिक संस्थाओं में झंडा फहराने को लेकर निर्देश दिए हुए हैं, उसी के अनुसार ध्वज फहराया जाए।