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मध्य प्रदेश: शिवराज सरकार का अहम फैसला, लॉकडाउन के दौरान दर्ज केस होंगे वापस

Madhya Pradesh News मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अहम फैसला लिया है। कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान दर्ज किए गए केस वापस लिए जाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।

By Jagran NewsEdited By: Manish NegiPublished: Thu, 08 Jun 2023 02:07 PM (IST)Updated: Thu, 08 Jun 2023 02:07 PM (IST)
मध्य प्रदेश: शिवराज सरकार का अहम फैसला, लॉकडाउन के दौरान दर्ज केस होंगे वापस
मध्य प्रदेश: शिवराज सरकार का फैसला, लॉकडाउन के दौरान दर्ज केस होंगे वापस

भोपाल, एजेंसी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अहम एलान किया है। सरकार ने कोरोना काल के दौरान दर्ज किए केसों को वापस लेने का फैसला किया है। राज्य के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने इस बारे में जानकारी दी है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए सामान्य धाराओं के तहत दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला किया है।

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बता दें कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए थे। लोगों पर मास्क न पहनने या सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होने पर केस दर्ज हुआ था, क्योंकि ऐसा करने से संक्रमण संभावित रूप से और ज्यादा फैल सकता था।

लॉकडाउन में दर्ज हुए थे केस

नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा, 'मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए दर्ज धाराओं को वापस लेने का फैसला किया है।'

सरकार ने केस वापस लेने को कहा

एक अधिकारी ने कहा कि कोविड ​​-19 मानदंडों के उल्लंघन के लिए दर्ज मामलों की सही संख्या फिलहाल स्पष्ट नहीं है। मार्च 2020 में देशव्यापी फैसले के तहत राज्य में लॉकडाउन लगाया गया था। एमपी में चार जून तक कुल 10 लाख 56 हजार 341 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। इसके अलावा कोरोना से 10,786 लोगों की जान भी गई थी। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, मध्य प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या अभी पांच है।


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