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MP में साइबर ठगी के पीड़ितों को बड़ी राहत: अब 25 हजार रुपये की ठगी में भी होगी ई-जीरो एफआईआर, पहले एक लाख रुपये थी सीमा

Published: Mon, 29 Jun 2026 07:58 PM (IST)

यह सुविधा पीड़ितों को साइबर हेल्पलाइन 1930 या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से मिलेगी, जिससे उन्हें तत्काल कानूनी राहत मिल सकेगी।

ई-एफआईआर (प्रतीकात्मक चित्र)

ई-एफआईआर (प्रतीकात्मक चित्र)

HighLights

  1. साइबर ठगी की ई-जीरो एफआईआर सीमा 1 लाख से 25 हजार हुई।

  2. शिकायत 1930 हेल्पलाइन या नेशनल पोर्टल पर दर्ज होगी।

  3. एमपी दिल्ली के बाद ई-जीरो एफआईआर लागू करने वाला दूसरा राज्य।

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस मुख्यालय ने पीड़ितों को बड़ी राहत दी है। अब 25 हजार रुपये या उससे अधिक की ऑनलाइन ठगी होने पर पीड़ित साइबर हेल्पलाइन 1930 या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर ई-जीरो एफआईआर करवा सकेंगे। इससे पहले यह सुविधा केवल एक लाख रुपये या उससे अधिक की साइबर ठगी के मामलों में उपलब्ध थी।

घटाई गई शिकायत की न्यूनतम सीमा

पुलिस मुख्यालय ने ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए इसकी सीमा एक लाख रुपये से घटाकर 25 हजार रुपये कर दी है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि अधिकांश साइबर ठगी के मामले एक लाख रुपये से कम राशि के होते हैं। नई व्यवस्था से बड़ी संख्या में पीड़ितों को तत्काल कानूनी प्रक्रिया का लाभ मिल सकेगा।

25 हजार से कम की ठगी में क्या होगा?

यदि साइबर ठगी की राशि 25 हजार रुपये से कम है, तो पीड़ित को संबंधित साइबर क्राइम थाने या स्थानीय पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करानी होगी। हालांकि ऐसे मामलों में भी 1930 हेल्पलाइन पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिससे संबंधित बैंक खाते को फ्रीज कराने जैसी त्वरित कार्रवाई संभव होगी, लेकिन ई-जीरो एफआईआर दर्ज नहीं होगी।

ऐसे दर्ज होगी ई-जीरो एफआईआर

पीड़ित को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करानी होगी। शिकायत दर्ज होते ही पोर्टल स्वतः ई-जीरो एफआईआर तैयार कर संबंधित थाने को भेज देगा। इसके बाद शिकायतकर्ता को तीन दिनों के भीतर संबंधित थाने पहुंचकर इस ई-जीरो एफआईआर को नियमित एफआईआर में परिवर्तित कराना होगा।

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दिल्ली के बाद एमपी में लागू हुई व्यवस्था

मध्य प्रदेश साइबर अपराधों के मामलों में ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। इस व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली में की गई थी। मध्य प्रदेश में इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2025 को ग्वालियर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था।