MP में हजारों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ, सरकार ने दूर किया CPCT पर असमंजस
मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति पर बना असमंजस दूर हो गया है। 45 वर्ष से अधिक आयु ...और पढ़ें

-प्रतीकात्मक चित्र।
HighLights
45+ आयु के कर्मचारियों को CPCT स्कोर कार्ड से छूट।
पदोन्नति के बाद 2-5 साल में CPCT परीक्षा पास करनी होगी।
मान्यता प्राप्त कंप्यूटर डिप्लोमा भी पदोन्नति के लिए मान्य।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के हजारों कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर लंबे समय से बना असमंजस दूर हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने बुधवार को इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी कर दिया। इसके तहत पदोन्नति की तारीख तक 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 यानी तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) का स्कोर कार्ड प्रस्तुत करने से छूट मिलेगी।
हालांकि, यह छूट केवल स्कोर कार्ड की अनिवार्यता से संबंधित है। कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर दक्षता की शर्त समाप्त नहीं की गई है। विभाग ने पदोन्नति की पात्रता, परिवीक्षा अवधि और परीक्षा उत्तीर्ण करने की समयसीमा को लेकर भी दिशा-निर्देश स्पष्ट किए हैं।
CPCT के कारण पदावनत हुए थे कर्मचारी
CPCT की अनिवार्यता को लेकर कृषि, उद्योग समेत कई विभागों में विवाद की स्थिति बन गई थी। कुछ विभागों में चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नत किए गए कर्मचारियों को परीक्षा संबंधी शर्त पूरी नहीं होने के कारण पदावनत कर दिया गया था। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में भी ऐसा मामला सामने आया था।
इसके बाद राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा और अन्य कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समक्ष यह मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को सकारात्मक रुख अपनाते हुए समाधान निकालने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विभाग ने पुराने परिपत्रों और नियमों का परीक्षण कर स्पष्टीकरण तैयार किया।
सभी विभागों को भेजे गए निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार दिशा-निर्देश मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल के समक्ष प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद इन्हें जारी कर सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को भेज दिया गया है।
आदेश के मुताबिक, पदोन्नति की तिथि पर 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के लिए CPCT स्कोर कार्ड की अनिवार्यता से छूट दी जाएगी। यानी केवल स्कोर कार्ड उपलब्ध नहीं होने के आधार पर ऐसे पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा।
दो साल में पास करनी होगी परीक्षा
स्कोर कार्ड से छूट मिलने के बावजूद कर्मचारियों को कंप्यूटर दक्षता की शर्त पूरी करनी होगी। जिन कर्मचारियों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित CPCT परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें पदोन्नति के बाद निर्धारित दो वर्ष की अवधि में परीक्षा पास करनी होगी।
विशेष परिस्थितियों में इस अवधि को बढ़ाकर अधिकतम पांच वर्ष तक किया जा सकता है। यदि कर्मचारी निर्धारित अवधि में भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है, तो उसे दोबारा चतुर्थ श्रेणी के पद पर पदावनत किया जा सकता है।
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मान्य संस्थान का कंप्यूटर डिप्लोमा भी स्वीकार्य
विभागीय निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त कंप्यूटर डिप्लोमा भी मान्य होगा। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, जिन्होंने औपचारिक कंप्यूटर प्रशिक्षण लिया है, लेकिन उनके पास CPCT स्कोर कार्ड नहीं है।
इस स्पष्टीकरण से पदोन्नति को लेकर विभागों में बनी असमंजस की स्थिति दूर होने और पात्र कर्मचारियों की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।
