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Tikamgarh News: वीडियो बनाकर नाबालिग बच्ची से 6 वर्ष तक दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन का बनाया गया दबाव, 3 गिरफ्तार

खरगापुर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपित उसकी मां भाई सहित सात के विरद्ध मामला दर्ज किया है। वहीं मुख्य आरोपित सहित तीन को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को बाजार बंद करने का एलान किया है।

By Jagran NewsEdited By: Umesh KumarPublished: Fri, 07 Oct 2022 07:12 AM (IST)Updated: Fri, 07 Oct 2022 07:12 AM (IST)
6 साल तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म। सांकेतिक तस्वीर

टीकमगढ़, जेएनएन। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के खरगापुर नगर में दुष्कर्म का वीडियो बनाकर नाबालिग बच्ची का 6 साल तक शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। जब आरोपित ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन के लिए भी मजबूर किया तो स्वजन पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे।

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खरगापुर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपित, उसकी मां, भाई सहित सात के विरद्ध मामला दर्ज किया है। वहीं मुख्य आरोपित सहित तीन को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को बाजार बंद करने का एलान किया है।

2016 में बनाया वीडियो

पुलिस के मुताबिक दूसरे धर्म के युवक 2016 से दुष्कर्म कर रहा था। तब बच्ची की उम्र करीब 14 वर्ष थी। उसने अश्लील वीडियो भी बना लिया था। वीडियो वायरल होने के डर के कारण नाबालिग चुप रही। आरोप है कि अब पीड़िता को समीर उर्फ शीबू वीडियो वायरल करने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बना रहा था।

स्कूल जाने के दौरान हुई थी दोस्ती

पीड़ित परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पीड़िता ने आवेदन देकर बताया कि समीर से छह वर्ष पहले स्कूल आने-जाने के दौरान दोस्ती हुई थी। उसने दोस्ती की आड़ में दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया। वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।

इंदौर ले जाकर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव

हाल ही में वह उसे सागर और वहां से इंदौर ले गया, जहां पर धर्म परिवर्तन की बात कहते हुए एक आवेदन लिखवाया। डर कर उसने आवेदन लिखा तो आरोपित ने उसे छोड़ दिया। घर पहुंचकर पूरी बात माता-पिता को बताई। इसके बाद ही उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पुलिस ने आरोपित समीर खान, उसकी मां जुलेखा खान, बड़े भाई सलमान खान के अलावा सहयोगियों में टिंकू असाटी, जेडी, राजवीर साहू, रजनी साहू पर पॉक्सो एक्ट, मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया है।


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