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मध्य प्रदेश: जिसे दो महीने पहले दी श्रद्धांजलि, अब उसी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की सूअर मारने की FIR

Published: Fri, 30 Oct 2026 11:03 PM (IST)

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुलिस ने एक मृत व्यक्ति पर लापरवाही से वाहन चलाकर सूअर मारने का मामला ...और पढ़ें

मृत व्यक्ति पर सूअर मारने का केस दर्ज

मृत व्यक्ति पर सूअर मारने का केस दर्ज

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डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस का कारनामा खंडवा जिले के नर्मदानगर थाने में सामने आया है। सिंचाई परियोजना में क्रेन आपरेटर रहे व्यक्ति पर उनकी मौत के लगभग दो माह बाद लापरवाही से वाहन चलाकर सूअर मारने की एफआईआर दर्ज की गई है।

प्रकरण में सवाल उठ रहा है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की जिस धारा 106 (1) में आरोपित पर लापरवाही से किसी व्यक्ति को मारने पर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है, उसका प्रयोग सूअर के मरने पर क्यों किया गया।

बता दें कि जबलपुर निवासी मुकेश पटेल एलएंडटी कंपनी में क्रेन आपरेटर थे। 15 अगस्त की रात वह अपने साथी किशोरी के साथ बाइक से जा रहे थे। खंडवा में पुनासा-सनावद मार्ग पर जंगली सूअर दौड़ते हुए सड़क पर आया और उनकी बाइक से टकरा गया। इससे बाइक फिसल गई और टक्कर से सूअर की मौत हो गई, जबकि मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वजन जबलपुर ले गए, जहां 17 अगस्त को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

घायल साथी के बयान पर की कार्रवाई

नर्मदानगर थाना प्रभारी धीरेश धारवाल का कहना है कि जबलपुर से मर्ग डायरी आने के बाद मृतक के साथी के बयान दर्ज किए। उसने बताया कि मुकेश लापरवाही से बाइक चला रहा था, जिससे जंगली सूअर की मौत हुई और दोनों घायल हो गए। इसी बयान के आधार पर केस दर्ज किया है।

वहीं, अधिवक्ता विजय कुमार का कहना है कि घायल को क्लेम मिलने में आसानी हो इस कारण पुलिस ने ऐसा किया होगा, बाद में कोर्ट में पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर देती है।

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