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रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर: अब काउंटर से टिकट लेने पर भी 10 लाख तक का बीमा कवर, 45 पैसे में मिलेगी सुरक्षा

Published: Mon, 26 Oct 2026 06:14 PM (IST)

भारतीय रेलवे अपनी वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना का विस्तार कर रहा है, जिससे अब आरक्षण काउंटरों से टिकट खरीदने वाले ...और पढ़ें

-प्रतीकात्मक चित्र।

-प्रतीकात्मक चित्र।

HighLights

  1. काउंटर टिकट पर भी मिलेगी वैकल्पिक यात्रा बीमा सुविधा।

  2. मात्र 45 पैसे में 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर।

  3. दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता पर मिलेगा मुआवजा।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रेलवे अपनी वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) का दायरा बढ़ाने जा रहा है। अब तक यह सुविधा केवल IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को मिलती थी, लेकिन 27 अक्टूबर 2026 से आरक्षण काउंटरों से टिकट लेने वाले यात्री भी इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए यात्रियों को टिकट बुक कराते समय बीमा का विकल्प चुनना होगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के मुताबिक यह योजना पूरी तरह वैकल्पिक है। बीमा का लाभ लेने के लिए यात्री को अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा और टिकट के साथ प्रीमियम का भुगतान भी डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य होगा। यह सुविधा भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध रहेगी।

सिर्फ 45 पैसे में मिलेगा बीमा कवर

रेलवे की इस योजना में सभी करों सहित प्रति यात्री महज 45 पैसे का प्रीमियम निर्धारित किया गया है। बीमा सुविधा कन्फर्म, आरएसी (RAC) और आंशिक रूप से कन्फर्म टिकटों पर लागू होगी। यदि एक पीएनआर पर बीमा का विकल्प चुना जाता है, तो उसमें शामिल सभी पात्र यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा।

पांच वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे, जिनके लिए अलग बर्थ नहीं ली गई है, बीमा के दायरे में शामिल नहीं होंगे। वहीं, पांच से 11 वर्ष तक के बच्चे निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार योजना का लाभ ले सकेंगे।

दुर्घटना होने पर कितना मिलेगा मुआवजा?

यात्रा के दौरान रेल दुर्घटना या पॉलिसी में शामिल किसी अप्रिय घटना की स्थिति में अलग-अलग परिस्थितियों के लिए बीमा राशि तय की गई है।

मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता: 10 लाख रुपये

स्थायी आंशिक दिव्यांगता: 7.50 लाख रुपये

घायल होने पर अस्पताल में इलाज: 2 लाख रुपये तक

पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए: 10 हजार रुपये

बीमा राशि और दावा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार लागू होंगे।

टिकट बुक होते ही मोबाइल पर आएगा लिंक

नई व्यवस्था के लिए रेलवे ने आरक्षण मांग प्रपत्र में भी जरूरी बदलाव किए हैं। टिकट बुकिंग के दौरान यात्री बीमा लेने का विकल्प दर्ज कर सकेंगे। बीमा चुनने के बाद पॉलिसी का विवरण और संबंधित लिंक पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा। यात्रियों को इस लिंक के माध्यम से बीमा कंपनी के पोर्टल पर जाकर नॉमिनी यानी नामित व्यक्ति का विवरण भरना होगा। इसलिए बीमा का विकल्प चुनने वाले यात्रियों के लिए मोबाइल नंबर दर्ज कराना और आगे की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा।

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बीमा कंपनी करेगी दावों का निपटारा

योजना के तहत पॉलिसी जारी करने और बीमा दावों के निपटारे की जिम्मेदारी संबंधित बीमा कंपनी की होगी। रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणाओं और आरक्षण काउंटरों के कर्मचारियों के माध्यम से यात्रियों को इस सुविधा की जानकारी दी जा रही है।