Madhya Pradesh News: 10 लाख के Loan Transfer पर घटा शुल्क, अब देने होंगे 1000 रुपए
Loan Transfer Fees मध्य प्रदेश में अब लोन ट्रांसफर करवाने के शुल्क में बदलाव किया गया है। 10 लाख रुपए से अधिक कर्ज ट्रांसफर करने पर अब ढाई हजार की जगह मात्र हजार रुपए ही स्टांप शुल्क (stamp duty) देना होगा।

भोपाल, जागरण आनलाइन डेस्क। Loan Transfer Fees: मध्य प्रदेश में अब एक बैंक से दूसरे बैंक में 10 लाख रुपये का कर्ज ट्रांसफर हुआ तो ढाई हजार रुपये की जगह एक हजार रुपये स्टांप शुल्क (stamp duty) देना होगा। इसी प्रकार अगर बैंक गारंटी इतनी ही राशि की है तो एक हजार रुपए ही देने होंगे।
ये प्रावधान भारतीय स्टाम्प (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक-2022 के माध्यम से किए जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj singh Chauhan) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसके मसौदे को मंजूरी दी गई। इसे अब 13 सितंबर से होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र (Monsoon session of the Legislative Assembly) में पेश किया जाएगा। इसी तरह लीज नवीनीकरण (lease renewal Fees) के लिए न्यूनतम शुल्क 500 रुपये देना होगा।
ऋण पर रियायत
चल संपत्ति के बदले बैंक से ऋण लेने पर 0.25 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क लगाया जाता था। 50 हजार रुपये का कर्ज होने पर अब 50 रुपये, 5 लाख तक 500 रुपये, 5 से 10 लाख तक 2 हजार रुपये, 10 लाख से ज्यादा
लेकिन 50 लाख तक 10 हजार और 50 लाख से ज्यादा राशि होने पर कर्ज राशि का 0.25 प्रतिशत शुल्क देना होगा। किसी भी परिस्थिति में यह साढ़े 7 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार लीज नवीनीकरण की फीस कम से कम पांच सौ रुपए होगी।
सीएनजी आटो रिक्शा को प्राथमिकता
कैबिनेट बैठक में आटो रिक्शा विनिमय योजना 2021 को मंजूरी मिली है। आटो का संचालन कलर कोड के अनुसार होगा इसे इलाके के परमिट के अनुसार इसका निर्धारण किया जाएगा। सीएनजी और इलेक्ट्रिक आटो रिक्श का हुड पीला और बाडी हरी रंग की रखनी होगी वहीं पेट्रोल एवं डीजल आटो रिक्शा काले रंग का होगा।
अगर आटो रिक्शा में तीन से अधिक सवारी दिखी तो उसका परमिट रद कर दिया जाएगा। सीएनजी आटो रिक्शा को परमिट देने में प्राथमिकता दी जाएगी। आटो के मार्ग जनसंख्या के आधार पर तय किए जाएंगे।
प्रत्येक आटो रिक्शा के लिए पुलिस अधीक्षक, एम्बुलेंस, डायल 100, महिला हेल्पलाइन, परिवहन अधिकारी, यातायात पुलिस, चाइल्ड हेल्प लाइन सहित महत्वपूर्ण फोन या मोबाइल नंबर लिखना अब अनिवार्य हो गया है।
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