अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल हत्या मामले में पाक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है सिंध सरकार

सिंध हाई कोर्ट ने पर्ल की हत्या के मुख्य दोषी और ब्रिटिश मूल के अलकायदा आतंकी अहमद उमर सईद शेख की मौत की सजा को सात साल कैद में तब्दील कर दिया था।

By Neel RajputEdited By: Publish:Sat, 04 Apr 2020 09:48 AM (IST) Updated:Sat, 04 Apr 2020 09:48 AM (IST)
अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल हत्या मामले में पाक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है सिंध सरकार
अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल हत्या मामले में पाक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है सिंध सरकार

इस्लामााबाद, आएएनएस। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सिंध सरकार अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या मामले में प्रांतीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले के खिलाफ अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार सिंध उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले के तथ्यों से अच्छी तरह वाकिफ थी। बता दें कि गुरुवार को पाकिस्तान की सिंध प्रांत के हाई कोर्ट ने पर्ल की हत्या के मुख्य दोषी और ब्रिटिश मूल के अलकायदा आतंकी अहमद उमर सईद शेख की मौत की सजा को सात साल कैद में तब्दील कर दिया था। साथ ही तीन अन्य दोषियों फहद नसीम, सलमान साकिब और शेख मुहम्मद आदिल को रिहा कर दिया था।

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि संघीय सरकार इस निर्णय को लेकर चिंतित है, क्योंकि आपराधिक मामलों में अभियोजन संवैधानिक योजना एक प्रांतीय विषय है, इसलिए सिंध सरकार इसी बात को लेकर चिंतित है।

बयान में आगे कहा गया है कि मामले में अन्य तीन आरोपियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको तीन महीनों के लिए फिर से हिरासत में भेज दिया गया है।

अमेरिका ने कोर्ट के फैसले को बताया अपमानजनक

पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को अमेरिका ने अपमानजनक बताया है। दक्षिण एशिया मामलों की शीर्ष अमेरिकी राजनयिक इलिस वेल्स ने कहा है कि डेनियल पर्ल की हत्या के दोषियों की सजा कम करनाा दुनिया में आतंकवाद से पीड़ित हर एक व्यक्ति का अपमान करने जैसा है। वहीं सिंध सरकार द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार सरकार ने मुख्य दोषी उमर सईद शेख, फहद नसीम अहमद, सलमान साकिब और शेख मुहम्मद आदिल को गिरफ्तार करने की बात कही थी। चारों को जेल से रिहा किया जाने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों को चिंता है कि ये लोग देशहित के खिलाफ काम कर सकते हैं। वहीं वेल्स ने उन अभियजकों के उन संकेतों का स्वागत किया था जिनमें कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही गई थी।

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