चार भारतीयों की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाइकोर्ट में याचिका

इन चारों को पाक में जासूसी और आतंक फैलाने के आरोप में सेना की अदालत ने सजा दी थी। याचिका में कहा गया है कि यह मामला न्याय पाने के दायरे में आता है। इन चारों के द्वारा अपना अपराध स्वीकार नहीं किया गया है।

By Nitin AroraEdited By: Publish:Sat, 17 Oct 2020 08:02 PM (IST) Updated:Sat, 17 Oct 2020 08:02 PM (IST)
चार भारतीयों की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाइकोर्ट में याचिका
चार भारतीयों की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाइकोर्ट में याचिका।

इस्लामाबाद, आइएएनएस। पाकिस्तान की जेल में सजा पूरी होने के बाद भी बंद चल रहे अपने चार नागरिकों की रिहाई के लिए भारत ने स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

पाक स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की है। वकील मलिक शाह नवाज के माध्यम से दाखिल याचिका में चार भारतीय बिरचू, बंग कुमार, सतीश भग और सोनू सिंह को रिहा करने की मांग की गई है।

इन चारों को पाक में जासूसी और आतंक फैलाने के आरोप में सेना की अदालत ने सजा दी थी। याचिका में कहा गया है कि यह मामला न्याय पाने के दायरे में आता है। इन चारों के द्वारा अपना अपराध न तो स्वीकार किया गया है और न ही इनके खिलाफ कोई सबूत मिला है। गिरफ्तार करने से लेकर सजा सुनाने तक पूरी प्रक्रिया कानून का उल्लंघन है। इसके बाद भी चारों ने अदालत द्वारा दी गई सजा को पूरा कर लिया है। अभी तक इन चारों को जेल में रखा जाना अवैध, अन्यायपूर्ण और न्याय की अवधारणा के खिलाफ है। इस मामले में पाकिस्तान के गृह और विदेश सचिव को प्रतिवादी बनाया गया है। न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर प्रतिवादी पक्ष से जवाब तलब किया है।

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