जाधव के मामले में जिलानी होंगे आइसीजे के एड-हॉक जज

पाकिस्तान सरकार ने पूर्व चीफ जस्टिस तसादुक हुसैन जिलानी कुलभूषण मामले में आइसीजे में एड-हॉक जज नियुक्त किया है।

By Kishor JoshiEdited By: Publish:Thu, 12 Oct 2017 10:34 AM (IST) Updated:Thu, 12 Oct 2017 11:09 AM (IST)
जाधव के मामले में जिलानी होंगे आइसीजे के एड-हॉक जज
जाधव के मामले में जिलानी होंगे आइसीजे के एड-हॉक जज

इस्लामाबाद (पीटीआई)। हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आइसीजे) में चल रहे कुलभूषण जाधव के मामले को लीड करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने पूर्व चीफ जस्टिस तसादुक हुसैन जिलानी को एड-हॉक जज नियुक्त किया है। पाक राष्ट्रीयता का कोई न्यायाधीश आइसीजे में न होने से पाक को ये सहूलियत मिली है। भारत के जस्टिस भंडारी अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में कार्यरत हैं। जिलानी को 2007 में उस समय नजरबंद रहना पड़ा था, जब पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ न्यायपालिका का टकराव हुआ था।

गौरतलब है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कथित तौर पर जासूसी के आरोप में भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को अपना जवाब देने के लिए 13 दिसंबर की समय सीमा दी है। इसके बाद ही मामले की अंतिम सुनवाई शुरू होगी। जाधव के मामले की सुनवाई इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में हो सकती है।

जाधव को पाकिस्तान ने ईरान से गिरफ्तार किया था, लेकिन पाक सरकार का कहना है कि उन्हें बलोचिस्तान से पकड़ा गया। वह रॉ के लिए जासूसी कर रहे थे। जाधव भारतीय नौ सेना के पूर्व अधिकारी हैं। भारत का कहना है कि रिटायर्ड होने के बाद जाधव ईरान में व्यापार के सिलसिले में आते जाते थे। अभी जाधव की दया याचिका पर सेना प्रमुख की अदालत में सुनवाई होनी है। अगर वहां से भी फैसला प्रतिकूल होता है तो जाधव के पास केवल एक विकल्प बचेगा, वह हैं पाक राष्ट्रपति।

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