जाधव मामले में 17 जुलाई तक जवाब दाखिल कर सकता पाक

भारत ने इस मामले में 17 अप्रैल को एक हलफनामा दिया है। पाकिस्तान को इसी हफ्ते भारतीय हलफनामे की कॉपी मिल जाएगी जिसका वह 17 जुलाई तक जवाब दे देगा।

By Sachin BajpaiEdited By: Publish:Thu, 19 Apr 2018 06:18 PM (IST) Updated:Thu, 19 Apr 2018 06:18 PM (IST)
जाधव मामले में 17 जुलाई तक जवाब दाखिल कर सकता पाक
जाधव मामले में 17 जुलाई तक जवाब दाखिल कर सकता पाक

इस्लामाबाद, प्रेट्र : भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान 17 जुलाई तक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जवाबी हलफनामा दाखिल कर सकता है। जाधव मार्च 2016 से पाकिस्तानी हिरासत में हैं और अप्रैल 2017 में उन्हें पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने आतंकी गतिविधियों और जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। भारत ने इस आदेश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील की है।

भारत ने इस मामले में 17 अप्रैल को एक हलफनामा दिया है। पाकिस्तान को इसी हफ्ते भारतीय हलफनामे की कॉपी मिल जाएगी जिसका वह 17 जुलाई तक जवाब दे देगा। पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल इस मामले को देख रहे हैं। माना जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में शुरुआती चरण में मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता खावर कुरैशी ही आगे भी बहस करेंगे। जाधव को अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत से मौत की सजा मिलने के बाद भारत ने मई में हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील की थी। इसके बाद 18 मई को न्यायालय की दस सदस्यीय पीठ ने जाधव की फांसी की सजा के क्रियान्वयन पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी।

भारत ने अपने हलफनामे में पाकिस्तान पर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कहा कि जाधव को सुनवाई के दौरान कानूनी मदद तक नहीं लेने दी गई। जबकि पाकिस्तान ने कहा कि जासूसी और आतंकवाद के मामलों में वियना संधि लागू नहीं होती। पाकिस्तान की सैन्य अदालत में जाधव के खिलाफ गलत आरोपों में एकतरफा सुनवाई पर भारत को आपत्ति है। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव को पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत से तीन मार्च, 2016 को गिरफ्तार किया गया था। वह ईरान के रास्ते वहां घुसे थे। जबकि भारत का कहना है कि जाधव अपने व्यापार के सिलसिले में ईरान गए थे, जहां से तालिबान ने उन्हें अगवा करके पाकिस्तानी एजेंसियों को सौंपा।

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