पाकिस्तान में नए वीजा नियम लागू, 48 घंटे में मिलेगा अल्पकालिक मेडिकल वीजा

इससे पहले पाकिस्तान ने अपने सभी दूतावासों में मैनुअल वीजा जारी करने पर रोक लगाने की घोषणा करते हुए अनिवासी पाकिस्तानियों और देश की यात्रा करने के इच्छुक लोगों से इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वीजा के लिये आवेदन करने को कहा था।

By Manish PandeyEdited By: Publish:Tue, 16 Feb 2021 01:16 PM (IST) Updated:Tue, 16 Feb 2021 01:16 PM (IST)
पाकिस्तान में नए वीजा नियम लागू, 48 घंटे में मिलेगा अल्पकालिक मेडिकल वीजा
सरकार ने वीज़ा श्रेणियों की संख्या को 18 से घटाकर 11 कर दिया है।

इस्लामाबाद, पीटीआइ। पाकिस्तान ने हाल ही में अपने वीजा नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत चिकित्सा वीजा श्रेणी की शुरुआत की गई है, जो लोगों को स्वास्थ्य आपात स्थिति और काम के लिए देश में प्रवेश करने के नियमों को आसान बनाती है। दो फरवरी को फेडरल कैबिनेट द्वारा नए नियमों को मंजूरी दी गई थी। इससे पहले सरकार ने अनिवासी पाकिस्तानियों और देश की यात्रा करने के इच्छुक लोगों से इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वीजा के लिये आवेदन करने को कहा था।

नए दिशानिर्देशों के तहत, अल्पकालिक मेडिकल वीजा या व्यक्तिगत कार्य वीजा की मांग करने वालों के लिए सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें से इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI), संघीय जांच एजेंसी (FIA) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) को हटा दिया जाएगा। इसके अलवा सरकार ने कई वीजा श्रेणियों को भी मिला दिया है, जिनकी संख्या 18 से घटाकर 11 हो गई है।

नई श्रेणियों में पर्यटक / यात्रा वीजा (पर्यटन, यात्रा, पर्वतारोहण और ट्रेकिंग के लिए), वीजा इन योर इनबॉक्स (पर्यटन और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए), फैमिली वीजिट वीजा, व्यापार वीजा, वर्क वीजा (काम, घरेलू सहयोगी और पत्रकारिता), अध्ययन वीजा (छात्रों और डेनी मदारिस), धार्मिक पर्यटन वीजा (टैबलिघ, मिशनरियों और तीर्थयात्रियों के लिए), आधिकारिक वीजा (आधिकारिक और राजनयिक उद्देश्यों के लिए), एनजीओ / इएनजीओ वीजा, मेडिकल वीजा और अन्य शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 'वीजा इन योर इनबॉक्स' के लिए आवेदन करने वाले आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और ईमेल पर प्राधिकरण प्राप्त कर सकेंगे। सिक्योरिटी क्लीयरेंस के बिना वीजा जारी करने पर टिप्पणी करते हुए, आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता जफरयाब खान ने बताया कि किसी भी आवेदन को मंजूरी देने से पहले अधिकारी उचित प्रक्रिया का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए देश में आने वाले लोग केवल कुछ अधिकृत अस्पतालों में जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि चिकित्सा वीजा के लिए सुरक्षा मंजूरी दुनिया में कहीं भी आवश्यक नहीं है। एक व्यक्ति या किसी परिवार को आपात स्थितियों में तीन महीने तक का अल्पकालिक मेडिकल वीजा जारी किया जा सकता है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन देने के 48 घंटे के भीतर वीजा जारी किया जाएगा। इसके अलावा एजेंसियों से मंजूरी के बाद एक महीने के भीतर एक वर्ष तक का विस्तारित मेडिकल वीजा जारी किया जाएगा।

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