कुलभूषण मामले में पाक में तीन सदस्यीय पीठ का गठन, वकील की नियुक्ति पर सुनवाई करेगी बड़ी बेंच

पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव के लिए एक कानूनी प्रतिनिधि की नियुक्ति से जुड़ी सरकार की याचिका पर तीन सदस्यीय पीठ गठित की है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Sat, 08 Aug 2020 08:58 PM (IST) Updated:Sun, 09 Aug 2020 04:00 AM (IST)
कुलभूषण मामले में पाक में तीन सदस्यीय पीठ का गठन, वकील की नियुक्ति पर सुनवाई करेगी बड़ी बेंच
कुलभूषण मामले में पाक में तीन सदस्यीय पीठ का गठन, वकील की नियुक्ति पर सुनवाई करेगी बड़ी बेंच

इस्लामाबाद, पीटीआइ। मौत की सजा पाए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के लिए एक कानूनी प्रतिनिधि की नियुक्ति से जुड़ी सरकार की याचिका पर पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई के लिए बड़ी पीठ के गठन का आदेश दिया था। इसके बाद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला किया है।

कोर्ट ने सरकार को जाधव के लिए एक वकील नियुक्त करने का भारत को 'एक और मौका' देने का आदेश दिया था। जाधव के लिए एक वकील की नियुक्ति को लेकर सोमवार को पाकिस्तानी सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान सरकार ने 'न्याय मित्र' के तौर पर तीन वरिष्ठ वकीलों के नाम भी सुझाए थे। नवगठित पीठ में मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह, न्यायमूर्ति आमिर फारूक व मियांगुल हसन औरंगजेब शामिल हैं। सुनवाई की अगली तारीख तीन सितंबर तय की गई है।

50 साल के जाधव भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जिन्हें अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। इसके कुछ दिनों बाद ही भारत ने हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आइसीजे) में मौत की सजा का विरोध करते हुए बताया कि पाकिस्तान राजनयिक पहुंच देने से मना कर रहा है। जुलाई 2019 में अपने फैसले में आइसीजे ने कहा कि पाकिस्तान को जाधव को दोषी ठहराए जाने और सुनाई गई सजा की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करना चाहिए। इसके अलावा बिना देरी किए भारत को राजनयिक पहुंच की सुविधा देनी चाहिए।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी ने गुरुवार को दावा किया था कि तीन अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हमने राजनयिक माध्यम के जरिये भारत से कहा था कि वह जाधव के लिए एक वकील नियुक्त करे। हमें भारत का कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन, नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान ने इस केस की प्रगति के बारे में भारत को अभी तक कोई सूचना नहीं दी है।

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