नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्‍तान वापसी के लिए सेहत ठीक नहीं, हाई कोर्ट में पुनर्विचार अर्जी दी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ओर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Wed, 09 Sep 2020 07:30 PM (IST) Updated:Wed, 09 Sep 2020 07:30 PM (IST)
नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्‍तान वापसी के लिए सेहत ठीक नहीं, हाई कोर्ट में पुनर्विचार अर्जी दी
नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्‍तान वापसी के लिए सेहत ठीक नहीं, हाई कोर्ट में पुनर्विचार अर्जी दी

इस्लामाबाद, पीटीआइ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ओर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुधवार को पुनर्विचार अर्जी दी गई। इसमें उन्होंने कहा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। वह अभी लंदन से स्वदेश लौटने की स्थिति में नहीं हैं। हाई कोर्ट ने गत एक सितंबर को शरीफ को अंतिम मौका देते हुए कहा था कि वह दस सितंबर तक उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दें। कोर्ट ने यह आदेश भ्रष्टाचार से जुड़े अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में दिया था। इस मामले में 70 वर्षीय शरीफ को सात साल जेल की सजा मिली है।

विदेश गए तब से नहीं लौटे

शरीफ को गत नवंबर में हृदय रोग के उपचार की खातिर चार हफ्ते के लिए लंदन जाने की अनुमति मिली थी, लेकिन तब से वह स्वदेश नहीं लौटे। डॉन अखबार के अनुसार, शरीफ की ओर से पेश हुए वकील ख्वाजा हैरिस ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार अर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की। अर्जी में कहा गया, 'सच यह है कि शरीफ की सेहत खराब है और कोरोना महामारी के चलते लंदन में उनके इलाज में विलंब हुआ है।'

जरदारी, गिलानी पर आरोप तय

समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार, पाकिस्तान की एक राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत ने तोशखाना मामले में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री युसूफ रजा गिलानी पर बुधवार को आरोप तय कर दिए। जबकि इस मामले में लगातार अनुपस्थित रहने पर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने गत मार्च में अदालत में मुकदमा दर्ज कर इन नेताओं पर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। तोशखाना पाकिस्तान में एक विभाग है, जो राष्ट्राध्यक्षों को विदेश से मिलने वाले उपहारों का संग्रह करता है। 

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