ICJ में जज नियुक्त हुईं आस्ट्रेलियाई प्रोफेसर हिलेरी चार्ल्सवर्थ, UNSC व UNGA ने किया चुनाव

अंतरराष्ट्रीय अदालत के नए कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आम सभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आस्ट्रेलिया की प्रोफेसर हिलेरी चार्ल्सवथ को नए जज के तौर पर चुना है। वे जेम्स क्राफोर्ड की जगह लेंगी जिनके निधन के बाद से यह पद खाली है।

By Monika MinalEdited By: Publish:Fri, 05 Nov 2021 11:46 PM (IST) Updated:Sat, 06 Nov 2021 12:44 AM (IST)
ICJ में जज नियुक्त हुईं आस्ट्रेलियाई प्रोफेसर हिलेरी चार्ल्सवर्थ, UNSC व UNGA ने किया चुनाव
जज हिलेरी चार्ल्सवर्थ बनीं अंतरराष्ट्रीय अदालत की नई जज, UNSC व UNGA ने किया चुनाव

न्यूयार्क, एएनआइ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और संयुक्त राष्ट्र आम सभा (UNGA) ने शुक्रवार को आस्ट्रेलिया के हिलेरी चार्ल्सवर्थ (Hillary Charlesworth) को अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) के जज के तौर पर चुना है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र में मेक्सिको के राजदूत जुआन रामन डे ला फ्यूंट (Juan Ramon de la Fuente) ने दी। उन्होंने बताया, 'चार्ल्सवर्थ को सुरक्षा परिषद और आम सभा दोनों जगहों पर जरूरी बहुमत मिला। इसलिए उन्हें ICJ के सदस्य के तौर पर निर्वाचित किया गया।' बता दें कि उनका कार्यकाल आज 5 नवंबर 2021 से 5 फरवरी 2024 तक का होगा।

Today I presided over the plenary meeting convened to fill the vacancy resulting from the untimely loss of the extraordinary Judge James Crawford who served on the ICJ.

Australian candidate Hilary Charlesworth obtained an absolute majority in the #UNGA & the Security Council. pic.twitter.com/QZK9ZmfhIY

— UN GA President (@UN_PGA) November 5, 2021

आस्ट्रेलिया के जेम्स क्राफोर्ड (James Crawford) के मई माह में निधन के बाद से ही यह जगह खाली थी जिसपर अब चार्ल्सवर्थ को नियुक्त किया गया है। जेम्स क्राफोर्ड कोर्ट में 2015 से अपनी सेवा दे रहे थे। 15 सदस्यीय ICJ के लिए जजों का चुनाव 9 साल के लिए होता है। 66 वर्षीय चार्ल्सवर्थ मेलबर्न ला स्कूल में प्रोफेसर हैं।

यूएन चार्टर के आर्टिकल 93 के मुताबिक नीदरलैंड्स के हेग में स्थित ICJ में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों का हक पाने का अधिकार है। हालांकि जो देश यूएन के मेंबर नहीं हैं, वे भी अपील कर सकते हैं। ICJ 15 जज होते हैं जिनका कार्यकाल 9 साल का होता है। हर तीसरे साल 5 नए जज इसमें चुने जाते हैं, दूसरे जज दूसरी बार चुने जा सकते हैं।

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