बांग्लादेश में 30 मई के बाद नहीं लागू होगा लॉकडाउन, 15 जून तक दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन

बांग्लादेश में अब 30 मई के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा लेकिन लोगों को सख्त नियमों का पालन करते हुए ही घरों से बाहर निकलने की इजाजत मिलेगी।

By Pooja SinghEdited By: Publish:Thu, 28 May 2020 07:23 AM (IST) Updated:Thu, 28 May 2020 07:23 AM (IST)
बांग्लादेश में 30 मई के बाद नहीं लागू होगा लॉकडाउन, 15 जून तक दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन
बांग्लादेश में 30 मई के बाद नहीं लागू होगा लॉकडाउन, 15 जून तक दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन

ढाका, पीटीआइ। बांग्लादेश अब 30 मई के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, लेकिन लोगों को सख्त नियमों का पालन करते हुए ही घरों से बाहर निकलने की इजाजत मिलेगी। जनता प्रशासन के मंत्री के फरहाद हुसैन ने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि देश में लगाए लगाया कोरोना वायरस लॉकडाउन को 30 मई के बाद नहीं लागू किया जाएगा,लेकिन प्रत्येक नागरिक को 15 जून तक हेल्थ दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। 

बांग्लादेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 26 मार्च को राष्ट्रव्यापी बंद लागू किया गया था।अब तक यहां पर कोरोना वायरस से 522 लोगों की मौत हो गई है वहीं संक्रमितों की संख्या 36,715 दर्ज की गई है। फरहाद हुसैन ने संवाददाताओं से मुखातिब होते हुए बताया कि 30 मई को लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद सामान्य अवकाश को नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन सभी को COVID-19 के लिए स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। हालांकि, बुजुर्गों, बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं को कार्यालय में शामिल होने से बचना चाहिए जबकि अन्य लोग 13 निजी दिशानिर्देशों को बनाए में सहयोग करेंगे। 

साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने यात्री बसों, ट्रेनों और फेरी जैसे सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के पुन: खोलने की अनुमति देने के साथ-साथ स्वास्थ्य दिशानिर्देशों और प्रतिबंधों को बनाए रखने की भी योजना बनाई है।"सीमित" और "प्रतिबंधित" को फिर से खोलने की व्याख्या करते हुए हुसैन ने कहा कि इसका मतलब है कि "परिवहन सेवाएं" नियंत्रित तरीके से "स्वास्थ्य निर्देशों को बनाए रखेंगी जबकि स्थानीय अधिकारी इस संबंध में विस्तृत निर्णय लेंगे।

हुसैन ने कहा, "निजी विमानन ऑपरेटर स्वास्थ्य प्रबंधन को बनाए रखने के लिए अपने स्वयं के प्रबंधन के तहत अपनी सेवाएं बहाल करेंगे।" उन्होंने कहा कि सार्वजनिक समारोहों में मौजूदा प्रतिबंध और रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों की अनावश्यक आवाजाही को लागू रखा जाएगा, जबकि आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा।सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सभी दुकानों को खोला जाएगा।

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