भारतीय शख्स को अमेरिका में 33 माह कारावास की सजा, मनी लांड्रिंग और ड्रग्स तस्करी का आरोप

रमेश ने एक ऑनलाइन वेबसाइट संचालित करता था जो अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं की पेशकश करती थी।

By Srishti VermaEdited By: Publish:Sat, 17 Mar 2018 12:28 PM (IST) Updated:Sat, 17 Mar 2018 12:42 PM (IST)
भारतीय शख्स को अमेरिका में 33 माह कारावास की सजा, मनी लांड्रिंग और ड्रग्स तस्करी का आरोप
भारतीय शख्स को अमेरिका में 33 माह कारावास की सजा, मनी लांड्रिंग और ड्रग्स तस्करी का आरोप

वाशिंगटन (प्रेट्र)। भारत के एक नागरिक को अमेरिका में 33 माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे भारत से अमेरिका में काल धन ले जाने और गलत ब्रांडेड दवाओं की तस्करी के लिए 33 महीने की कारावास की सजा सुनाई गई है। मुंबई के 44 वर्षीय रमेश बुकिरजम अक्कले उर्फ रमेश भाई को इसी वर्ष पनामा मामले में गिरफ्तार किए गया था। जिसे गुरुवार को अमेरिका को सौंप दिया गया था।

अदालत ने एक बयान में कहा कि फर्जी मेल और काले धन मामले में आरोपी पाए जाने पर वरिष्ठ जज डोनेटा डब्लू एम्ब्रोस ने रमेश को 33 महीने की जेल में सजा सुनाई। अदालत में पेश की गई जानकारी के अनुसार, रमेश ने अमेरिका में गलत ब्रांडेड ड्रग्स को अमेरिका में वितरण के लिए भेजा था जो बिना किसी चिकित्सकीय प्रिस्क्रिप्शन के थे।

संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायक अटार्नी शार्दुल एस देसाई ने सरकार की ओर से इस मामले का मुकदमा लड़ा। रमेश ने एक ऑनलाइन वेबसाइट संचालित करता था जो अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं की पेशकश करती थी। उस पर मनी लॉंडरिंग मामले के दो आरोप लगाए थे जबकि मेल धोखाधड़ी के 10 आरोप लगाए गए थे।

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