पत्नीहंता के आरोपी का आजावीन कारावास

हल्दिया : पूर्व मेदिनीपुर जिला अंतर्गत हल्दिया महकमा अदालत ने पत्नीहंता के आरोपी को आजीवन क

By Edited By: Publish:Wed, 07 Dec 2016 03:08 AM (IST) Updated:Wed, 07 Dec 2016 03:08 AM (IST)
पत्नीहंता के आरोपी का आजावीन कारावास

हल्दिया : पूर्व मेदिनीपुर जिला अंतर्गत हल्दिया महकमा अदालत ने पत्नीहंता के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है। लोक अभियोजक अब्दुल हमीद के मुताबिक विगत छह जून, 2013 को हल्दिया टाउनशिप के आइओसी कॉलोनी में स्थानीय निवासी कृष्णा मिस्त्री (35) की संदिग्ध हालत में लाश मिली थी। मामला कत्ल का मानते हुए पुलिस ने कृष्णा के पति मणीन्द्र नाथ मिस्त्री को गिरफ्तार किया था। हालांकि तीन महीने बाद उसे जमानत मिल गई थी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए हल्दिया महकमा अदालत की फास्ट ट्रैक कोर्ट असीमा पाल की अदालत ने सोमवार को आरोपी को दोषी करार दिया। मंगलवार को उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया। अदालत ने अपने फैसले में आरोपी पर 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। जुर्माना न देने पर आरोपी के लिए छह महीने के अतिरिक्त कारावास का आदेश भी अदालत ने जारी किया है। हालांकि फैसले पर आरोपी अथवा बचाव पक्ष की ओर से किसी ने कोई टिप्पणी करने से इंकार किया। हालांकि संभावना उनके उच्च अदालत में जाने की व्यक्त की गई।

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