टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल ने सीबीआइ को भेजी आइटी फाइल, पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए

सीबीआइ ने तृणमूल नेता को फिर समन जारी कर शुक्रवार को हाजिर होने का निर्देश दिया है। गाय तस्करी के मामले में अनुब्रत बुधवार को फिर पूछताछ के लिए सीबीआइ के समक्ष हाजिर नहीं हुए। उन्होंने अपनी आइटी की फाइल वकील के माध्यम से सीबीआइ दफ्तर भिजवा दी।

By Sumita JaiswalEdited By: Publish:Wed, 25 May 2022 07:07 PM (IST) Updated:Wed, 25 May 2022 07:17 PM (IST)
टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल ने सीबीआइ को भेजी आइटी फाइल, पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए
तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की तस्‍वीर।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। गाय तस्करी के मामले (Cow smuggling case) में तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल (TMC District President Anubrat Mandal) बुधवार को फिर पूछताछ के लिए सीबीआइ (Central Bureau of Investigation) के समक्ष हाजिर नहीं हुए। उन्होंने अपनी आयकर (Income tax return) की फाइल अपने वकील के माध्यम से सीबीआइ दफ्तर भिजवा दी। सीबीआइ ने तृणमूल नेता से उनकी आय का हिसाब मांगा था। अब इनकम टैक्स फाइल मिलने के बाद सीबीआइ ने फिर से मडंल को शुक्रवार को तलब किया है। इस बाबत उन्हें समन भी जारी कर दिया है। चुनाव बाद हुई हिंसा (Electoral Violence) के मामले में सीबीआइ ने मंगलवार को साल्टलेक सीजीओ परिसर स्थित दफ्तर में बुलाया था, लेकिन उन्होंने तबीयत ठीक नहीं होने की बात कहकर नहीं पहुंचे। इसके बाद सीबीआइ ने उन्हें गाय तस्करी मामले में तलब किया था और वे फिर से हाजिर नहीं हुए।

इस वजह से मांगी गई आयकर फाइल

बताया गया है कि तृणमूल नेता को मंडल को सीआरपीसी की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया था। जिसमें उनसे पिछले पांच वर्षों के आयकर रिर्टन, संपत्ति की सूची, चल और अचल संपत्तियां कहां-कहां है, सभी बैंक खाते का ब्योरा  देने को कहा गया था। सीबीआइ ने 2015 से 2019 तक हुई गायों की तस्करी की जांच में जुटी है। इस तस्करी के मुख्य आरोपित इनामुल हक ने दावा किया है कि वह एक फाइनेंसर है। उनके साथ लेन-देन हुआ है। इसी वजह से मंडल की आय के बारे में सीबीआइ जानकारी जुटा रही है। अब आयकर फाइल मिलने के बाद सीबीआइ शुक्रवार को मंडल को पूछताछ के लिए बुलाया है।

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