West Bengal: गो तस्करी मामले में गिरफ्तारी से बचाव की विनय मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करेगा हाई कोर्ट

विनय मिश्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से मामले की सुनवाई वर्चुअली करने की मांग पर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसके साथ ही विनय के अन्य वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की।

By Priti JhaEdited By: Publish:Tue, 08 Jun 2021 08:30 AM (IST) Updated:Tue, 08 Jun 2021 08:35 AM (IST)
West Bengal: गो तस्करी मामले में गिरफ्तारी से बचाव की विनय मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करेगा हाई कोर्ट
गो तस्करी मामले में गिरफ्तारी से बचाव की विनय मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करेगा हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्देश दिया कि वह कोयला तथा गो तस्करी मामले में आरोपित विनय मिश्रा की गिरफ्तारी से बचाव की याचिका पर सुनवाई करेगा। बुधवार को मामले पर सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने निर्देश दिया कि मिश्रा के मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए आवेदन और वर्चुअल मोड में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) के सामने पेश होने की अनुमति मिलेगी। विनय मिश्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से मामले की सुनवाई वर्चुअली करने की मांग पर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसके साथ ही विनय के अन्य वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की।

विनय मिश्रा के वकील की दलील है कि वह फिलहाल इस देश का निवासी नहीं है। उसने भारत सरकार से अपनी नागरिकता रद करने की अपील की है। विनय का दावा है कि वह 2018 से प्रशांत महासागर के एक द्वीप वानुअतु की नागरिकता हासिल कर ली है। वह वहीं रहता है। वह फिलहाल कोयला मामले में अंतरिम जमानत पर हैं। चूंकि उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, इसलिए उनके लिए कई नियम हैं।कोर्ट से अपील की गई थी कि कोविड स्थिति में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की इजाजत दी जाए।

तृणमूल के युवा नेता पर करीब छह महीने पहले गो व कोयला तस्करी का आरोप लगा था, तब से वह फरार है। वह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद भतीजे तथा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का करीबी बताया जाता है। सीबीआइ ने विनय को खोजने के लिए इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था। पिछले महीने के अंत में अंतरराष्ट्रीय पुलिस एजेंसी इंटरपोल ने सीबीआइ के आवेदन को स्वीकार कर लिया था और मिश्रा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था।

एक देश से दूसरे देश भाग रहा है विनय मिश्रा

जांच एजेंसी के मुताबिक विनय मिश्रा विदेशी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर एक देश से दूसरे देश भाग रहा है। सीबीआइ ने दावा किया कि मिश्रा के ठिकाने का पता लगाना संभव है, अगर वह किसी विदेशी हवाई अड्डे पर गया है, क्योंकि इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है।

मिश्रा की संपत्ति कुर्क करना चाहती है सीबीआइ

बताते चलें कि सीबीआइ ने आसनसोल स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर कर मिश्रा की संपत्ति कुर्क करने की मांग की है। सीबीआइ के सूत्रों के मुताबिक उसके नाम पर एकल स्वामित्व के अलावा अभी भी जमीन, मकान और कार्यालय के कई भूखंड हैं। विशेष अदालत की अनुमति से केंद्रीय जांच एजेंसी उन संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। 

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